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Delhi High Court: राजद्रोह के मामले में शरजील इमाम ने दिल्ली HC में दाखिल की अंतरिम जमानत याचिका, 25 अगस्त को सुनवाई

Sedition Case Hearing: सीएए और एनआरसी प्रदर्शन के दौरान दिसंबर 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में भाषण देने के मामले में शरजील इमाम पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था.

Sharjeel Imam Case: दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी शरजील इमान ने अपने खिलाफ लगे राजद्रोह के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है. शरजील इमाम ने देशद्रोह मामले में अंतरिम जमानत याचिका दाखिल की है. कोर्ट इस मामले की सुनवाई 25 अगस्त को करेगा. शरजील ने दिल्ली हाईकोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है. वहीं मामले को लेकर हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया है.

शरजील इमाम ने दिल्ली हाईकोर्ट में निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है. इसके अलावा शरजील ने याचिका में देशद्रोह के ट्रायल पर रोक लगाने से इनकार करने वाले निचली अदलात के आदेश में भी चुनौती दी है. सीएए और एनआरसी प्रदर्शन के दौरान दिसंबर 2019 में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में भाषण देने के मामले में शरजील इमाम पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था. हाल ही में पूर्वी दिल्ली जिला की कड़कड़डूमा कोर्ट ने देशद्रोह के मामले में आरोपी शरजील इमाम को बड़ा झटका दिया था. इस मामले में आरोपी शरजील इमाम की अंतरिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया था.

शरजील इमाम पर क्या हैं आरोप

शरजील इमाम पर नागरिकता (संशोधन) अधिनियम और नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC) पर सरकार के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप है. खासतौर पर दिसंबर 2019 जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय (Jamia Milia Islamia Univerity) में कथित तौर पर विश्वविद्यालय के बाहर के एरिया में हिंसा (Violence) हुई. इसके अलावा शरजील पर कथित भड़काऊ भाषणों के लिए देशद्रोह के आरोप लगा है. शरजील जनवरी 2020 से न्यायिक हिरासत में है.

ये भी पढ़ें: Sharjeel Imam: शरजील इमाम पर आज कड़कड़डूमा कोर्ट में सुनवाई, जेल अधिकारियों ने CCTV फुटेज सहित पेश की रिपोर्ट

ये भी पढ़ें: Sedition case: देशद्रोह मामले में शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज, जानिए पूरा मामला

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