Karkardooma Court: दिल्ली दंगे (Delhi Riots) मामले में आरोपी और जेएनयू (JNU) के पूर्व छात्र शारजील इमाम (Sharjeel Imam) पर कथित तौर पर हमला करने के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट (Karkardooma Court) आज सुनवाई करेगा. इस मामले में तिहाड़ जेल अधिकारियों ने अदालत के समक्ष सीसीटीवी फुटेज (CCTV Footage) सहित अपनी रिपोर्ट कोर्ट को दे दी है. किन्ही वजहों से सीसीटीवी फुटेज का वीडियो (Video) अदालत के समक्ष नहीं चल सकी.
इमाम ने हाल ही में आरोप लगाया था कि तिहाड़ जेल के सहायक अधीक्षक ने आठ से 10 लोगों के साथ 30 जून को उनके सेल में उनके साथ मारपीट की थी. उन्होंने कथित तौर पर उन्हें आतंकवादी और देशद्रोही कहा. कड़कड़डूमा कोर्ट देशद्रोह के मामले में आरोपी शरजील इमाम की अंतरिम जमानत पर अपना फैसला सुनाएगी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद देशद्रोह मामले में राहत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
‘शरजील की जमानत पाने का हकदार’
शरजील इमाम के वकील अहमद इब्राहिम ने कोर्ट में कहा कि उनके क्लाइंट के खिलाफ कई मामले चल रहे हैं जिनमें मुख्य रूप से भाषणों से संबंधित है जो आपराधिक जांच का विषय है. उन्होंने शरजील इमाम की जमानत पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वो जमानत पाने का हकदार है क्योंकि उसके भागने की संभावना नहीं है, न ही गवाहों को प्रभावित या फिर सबूतों के साथ छेड़छाड़ का जोखिम है. जहां तक यूएपीए की धारा-13 के तहत आरोप का सवाल है तो अपने भाषणों में शरजील ने हिंसा या हिंसक गतिविधियों के लिए उकसाने के लिए कोई काम नहीं किया है.
शरजील इमाम पर क्या हैं आरोप
शरजील इमाम पर नागरिकता (संशोधन) अधिनियम और नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC) पर सरकार के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप है. खासतौर पर दिसंबर 2019 जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय (Jamia Milia Islamia Univerity) में कथित तौर पर विश्वविद्यालय के बाहर के एरिया में हिंसा (Violence) हुई. इसके अलावा शरजील पर कथित भड़काऊ भाषणों के लिए देशद्रोह के आरोप लगा है. शरजील जनवरी 2020 से न्यायिक हिरासत में है.
ये भी पढ़ें: Sharjeel Imam News: शरजील इमाम की जमानत पर ककड़कडूमा कोर्ट में सुनवाई टली, अब 23 जुलाई को आएगा फैसला
ये भी पढ़ें: Delhi Riots Case: उमर खालिद और शरजील इमाम को राहत नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने 27 जुलाई तक टाली जमानत पर सुनवाई