मुंबई: मुंबई की एक फैमिली कोर्ट ने पूर्व मीडिया व्यवसायी पीटर मुखर्जी और इंद्राणी को तलाक लेने की मंजूरी दे दी. इंद्राणी शीना बोरा हत्या मामले में मुख्य आरोपी हैं. पीटर और इंद्राणी दोनों ही शीना बोरा हत्याकांड में मुकदमे का सामना कर रहे हैं. इंद्राणी की वकील ने बताया कि तलाक आपसी सहमति से लिया गया और अदालत संतुष्ट थी कि यह 17 साल पुराने विवाह संबंध के विच्छेद का उचित मामला है.


इस दंपति ने परस्पर सहमति से तलाक के लिये पिछले साल सितंबर में उपनगरीय बांद्रा के परिवार अदालत में याचिका दायर की थी.तलाक के दौरान दंपति की संपत्तियों के बंटवारे पर भी सहमति बन गई. इसमें स्पेन और लंदन में संपत्तियां, बैंक में पड़ी रकम और अन्य निवेश शामिल हैं.


इंद्राणी ने पीटर को तलाक का नोटिस भेजते वक्त दलील दी थी कि उनका विवाह टूट गया है और उनमें सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है. इंद्राणी (47) और पीटर (65) का विवाह 2002 में हुआ था.


इंद्राणी की वकील एडिथ डे ने कहा, “अंतत: उनका तलाक हो गया. अदालत ने सहमति की शर्तों के अनुपालन के लिये सभी दस्तावेज देखे और इस बात के लिये संतुष्ट होने के बाद कि यह तलाक का उचित मामला है उन्हें अलग होने की इजाजत दे दी.”


उन्होंने कहा, “यह परस्पर सहमति से हुआ तलाक है जिसमें दोनों ने कार्यवाही के दौरान सहयोग किया.”


इंद्राणी के पहले रिश्ते से हुई बेटी शीना (24) का अप्रैल 2012 में कत्ल हो गया था और उसके शव को पड़ोस के रायगढ़ जिले में फेंक दिया गया था. इस हत्या का राज तब खुला जब अगस्त 2015 में मुखर्जी के पूर्व ड्राइवर श्यामवर राय को एक अन्य आपराधिक मामले में गिरफ्तार किया गया और उसने इस मामले में भी राज उगला. इंद्राणी का पूर्व पति संजीव खन्ना भी इस मामले में आरोपी है.


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