Sheikh Shahjahan Sandeshkhali Case: पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न और जमीन कब्जाने के मामले में कथित आरोपी तृणमूल कांग्रेस के सस्पेंडेड नेता शेख शाहजहां को पुलिस ने मिनाखान से गिरफ्तार कर लिया है. शेख को गुरुवार को जिले की एक कोर्ट में पेश किया गया जहां उसको 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है.
शाहजहां के वकील ने अग्रिम जमानत के लिए सुबह में कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिस पर चीफ जस्टिस टीएस शिवगणम ने भी खास टिप्पणी की है. गुरुवार को शेख शाहजहां के वकील अग्रिम जमानत याचिका पर राहत मांगने के लिए जब कोर्ट रूम में दाखिल हुए तो उनको देखकर चीफ जस्टिस टीएस शिवगणम ने कहा, ''आइए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, आश्चर्यजनक.''
शेख शाहजहां के वकील ने पेश की ये दलील
अग्रिम जमानत याचिका पर राहत मांगते हुए शेख शाहजहां के वकील ने कोर्ट के समक्ष दलील दी, ''मी लॉर्ड, मेरे मुवक्किल के खिलाफ कई टिप्पणियां की गईं थीं. मेरी अग्रिम जमानत आपकी कोर्ट के समक्ष लंबित है.''
चीफ जस्टिस ने की शाहजहां शेख के लिए ये टिप्पणी
मुवक्किल की दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीश टीएस शिवगणम ने कहा, ''मिस्टर काउंसिल, इस शख्स के खिलाफ 43 केस हैं. ध्यान रहे, अब अगले 10 सालों तक यह व्यक्ति आपको बिजी रखेगा. आपको कम से कम अगले 10 साल तक उसके सभी मामले संभालने होंगे.''
हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका खारिज
शेख शाहजहां के वकील की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया कि उनके मुवक्किल की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है. कल बुधवार (28 फरवरी) रात गिरफ्तार कर लिया गया है. अब हाई कोर्ट की रेगुलर बेंच के समक्ष इसको दायर नहीं किया जा सकता. कृप्या राहत दीजिए.
वकील की दलीलों को सुनकर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ने कहा, ''हमें उस व्यक्ति से कोई सहानुभूति नहीं है. अभी आप जाइए, अभी कुछ नहीं. प्लीज सोमवार को आइए.'' बता दें कि शेख शाहजहां को मिनाखान से गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने गुरुवार को उनको बशीरहाट की कोर्ट में सुबह 10:40 बजे पेश किया था. कोर्ट ने 14 दिन के लिए मांगी गई पुलिस रिमांड की बजाय 10 दिन की रिमांड दी है.
यह भी पढ़ें: हिमाचल प्रदेश का सियासी संकट पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, बागी विधायकों ने दाखिल की याचिका, जानें क्या कहा