हिमाचल प्रदेश के शिमला में संजौली मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के बीच बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का बड़ा बयान आया है. उन्होंने कहा कि जो चीज अवैध है उसका जाना तय होना चाहिए. बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने कहा कि किस तरह शिमला में हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे हुए हैं. हम सब देख रहे हैं कि किस तरह से वहां की जनता एक अवैध मस्जिद को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर रही है. यह स्पष्ट है कि संजौली मस्जिद अवैध है. 


संबित पात्रा ने कहा, 'अभी कुछ ही दिन पहले कांग्रेस के रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर अनिरुद्ध सिंह ने सदन के पटल पर कहा था कि ये जमात के लोग कहां से आ गए. ये वो लोग हैं जो लड़कियों के ऊपर टिप्पणी करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं. लव जिहाद के बारे में भी कहा था.'  संबित पात्रा ने बताया कि अनिरुद्ध सिंह ने यह भी कहा था कि इस एरिया में सिर्फ दो परिवार रहते थे, लेकिन अब 1,900 परिवार बसे हुए हैं. ऊपर से इतनी बड़ी पांच मंजिल काीअवैध मस्जिद बनकर खड़ी हो गई है.'  संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस के बाकी मंत्रियों ने अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.


बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने यह भी कहा कि जो अवैध है उसका जाना तय होना चाहिए. सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि लोकल म्यूनिसिपल कोर्ट ने 45 बार नोटिस दिया फिर भी मस्जिद की तरफ से कोई लीगल कागज कोर्ट में दाखिल नहीं हुए है. कांग्रेस पर सीधा निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ये जो राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान है, ये केवल हिमाचल प्रदेश में हिंदुओं पर लाठीचार्ज और टीयर गैस नहीं छुड़वा रही है बल्कि कर्नाटक में गणेश विर्सजन के समय चप्पल से लेकर पत्थर फिंकवाने का भी काम कर रही है.


संबित पात्रा ने कहा कि जिस बेरहमी के साथ हिंदुओं और महिलाओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है वह उचित नहीं है. भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करती है. संबित पात्रा ने आगे कहा कि हिंदुओं पर लाठीचार्ज और अवैध मस्जिदों पर रिचार्ज ये न तो जनता चाहती है और न ही एक सभ्य समाज में कानून चाह सकता है. संबित पात्रा ने कहा कि लोगों का नारा 'हिमाचल ने ठाना है देव भूमि को बचाना है' में दम था. 


संजोली मस्जिद को लेकर वहां हिंदुओं का मानना है कि यह मस्जिद अवैध रूप से बनाई गई है. जिस वजह से वह लोग पिछले दस दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं.


यह भी पढ़ें:-
गणेश विसर्जन: महाराष्ट्र में ढोल-ताशों की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की- वकील की दलील पर CJI चंद्रचूड़ ने दे दिया यह आदेश