Shiv Sena Symbol Row: उद्धव या शिंदे, किसको मिलेगा शिवसेना का धनुष-तीर? चुनाव आयोग आज ले सकता है फैसला
ECI on Shiv Sena: चुनाव आयोग ने पिछले महीने (8 अक्टूबर) शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह पर उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे की ओर से इस्तेमाल किए जाने पर अंतरिम रोक लगा दी थी.
Shiv Sena Symbol Row: महाराष्ट्र में शिवसेना के नाम और निशान को लेकर जारी विवाद पर अब लगाम लग सकती है. जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग आज (बुधवार) अपना फैसला सुना सकता है. आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट और शिंदे गुट दोनों से ही अपने-अपने दावे से जुड़े दस्तावेज जमा कराने को कहा था. दोनों गुटों के दस्तावेजों की पड़ताल के बाद ही चुनाव आयोग कोई फैसला लेगा. उद्धव-शिंदे गुट को सारे दस्तावेजों को जमा कराने के लिए दी गई समयसीमा आज खत्म हो रही है.
दरअसल शिवसेना में हुई टूट के बाद उद्धव और शिंदे दोनों गुटों ने शिवसेना पर अपना-अपना दावा ठोंका था जिसके बाद चुनाव आयोग ने शिवसेना के नाम और चुनाव निशान को फ्रीज करने का आदेश दिया था. चुनाव आयोग ने इस मामले में फैसला नहीं हो जाने तक दोनों ही गुटों को नया नाम और नया चुनाव चिह्न आवंटित कर दिया था.
आयोग ने पिछले महीने लगाई थी अंतरिम रोक
निर्वाचन आयोग ने पिछले महीने (8 अक्टूबर) शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह को ठाकरे या शिंदे की ओर से इस्तेमाल किए जाने पर अंतरिम रोक लगा दी थी. आयोग ने महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर उपचुनाव के मद्देनजर यह रोक लगाई थी और दोनों गुटों को वैकल्पिक नाम और चुनाव चिन्ह आवंटित किए थे. ठाकरे गुट को पार्टी के लिए वैकल्पिक नाम 'शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे)' और चुनाव चिन्ह मशाल आवंटित गया था जबकि शिंदे गुट को पार्टी का नाम 'बालासाहेबची शिवसेना' और चुनाव चिन्ह 'दो तलवार और एक ढाल' दिया गया था.
दिल्ली HC से उद्धव को लगा झटका
चुनाव आयोग की ओर से शिवसेना के नाम और चुनाव निशान को फ्रीज करने के आदेश के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हालांकि उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से भी निराशा हाथ लगी. हाईकोर्ट ने उद्धव ठाकरे की याचिका को ठुकराते हुए चुनाव आयोग के निर्णय को ही बरकरार रखा. हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव चिन्हों को राजनीतिक दल अपनी विशिष्ट संपत्ति नहीं मान सकते हैं. कोर्ट ने आगे कहा कि यदि वे चुनाव हार जाते हैं तो प्रतीक के उपयोग का अधिकार खो सकता है.