Maharashtra: 'हम सत्ता के लिए एक साथ आए, लेकिन...', उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर निशाना
Uddhav Thackeray On BJP: महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे मुझ पर हिंदुत्व छोड़ने का आरोप लगाते हैं. मुझे हिंदुत्व छोड़ने का कम से कम एक उदाहरण दीजिए.
Uddhav Thackeray On PM Modi Degree Case: शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार (2 अप्रैल) को पीएम मोदी (PM Modi) की डिग्रियों के मामले को लेकर कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि जब पीएम को डिग्री दिखाने के लिए कहा जाता है, तो जुर्माना 25,000 रुपये है. ऐसा कौन सा कॉलेज है जो अपने छात्र के पीएम होने पर गर्व महसूस ना करता हो. साथ ही उन्होंने बीजेपी (BJP) के आरोपों पर भी पलटवार किया.
महाराष्ट्र के पूर्व सीएम ने कहा कि हां, हम (एमवीए गठबंधन) सत्ता के लिए एक साथ आए थे, लेकिन इसे खोने के बावजूद, हम अभी भी एक साथ हैं और पहले से भी ज्यादा मजबूत हैं. बीजेपी ने आरोप लगाया था कि उद्धव ठाकरे ने केवल मुख्यमंत्री बनने के लिए अलग विचारों वाली कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के साथ गठबंधन किया था. उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि जब वे अवसर देखते हैं तो लोगों का ध्रुवीकरण करते हैं.
"आप संविधान का अपमान कर रहे हैं"
ठाकरे ने कहा कि जब भी चुनाव होता है, वे लोगों का ध्रुवीकरण करते हैं. एक महान हिंदू प्रधानमंत्री कहे जाने के बावजूद वे आक्रोश सभा कर रहे हैं. उनकी महानता किस काम की? उन्होंने कहा कि संविधान की शपथ लेने के बावजूद, यदि आप ध्रुवीकरण करने जा रहे हैं, तो आप संविधान का अपमान कर रहे हैं. बीजेपी ने न्यायपालिका को नियंत्रित करने की कोशिश जो सौभाग्य से न्यायपालिका ने होने नहीं दिया.
पीएम मोदी की डिग्री वाले मामले पर क्या कहा?
पीएम की डिग्री के मामले पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि ऐसे कई युवा हैं जिनके पास डिग्री है, लेकिन नौकरी नहीं है. जब पीएम को डिग्री दिखाने के लिए कहा जाता है, तो 25,000 रुपये का जुर्माना लगता है. ये कौन सा कॉलेज है जो इस बात पर गर्व महसूस नहीं करता है कि उनके कॉलेज से प्रधानमंत्री ने पढ़ाई की है.
गुजरात हाई कोर्ट ने लगाया जुर्माना
गौरतलब है कि गुजरात हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के 2016 के एक आदेश को शुक्रवार को रद्द कर दिया, जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया था. कोर्ट ने केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और उन्हें चार सप्ताह के भीतर गुजरात राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (जीएसएलएसए) में राशि जमा करने का निर्देश दिया.
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