नई दिल्ली/मुंबई : एयर इंडिया के अधिकारी को चप्पल से पीटने वाले शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड सुधरते हुए नज़र नहीं आ रहे. चप्पलकांड के बाद एयर इंडिया सहित दूसरी एयरलाइंस ने फ्लाइट में टिकट देने से इंकार कर दिया. इसके बाद उन्हें ट्रेन से सफर करना पड़ा. गायकवाड यहां भी बदतमीजी पर उतर आए. इस बार उन्होंने ट्रेन में पत्रकारों के साथ धक्कामुक्की कर दी. हालांकि, उनपर एफआईआर दर्ज हो चुकी है और देखना यह है कि कब गिरफ्तारी होती है.


सांसद को तमाम एयरलाइंस नें ब्लैक लिस्ट कर दिया है


चप्पलमार कांड के बाद सांसद को तमाम एयरलाइंस नें ब्लैक लिस्ट कर दिया है. लेकिन, इससे सांसद को तिलमिलाहट तो है, अपनी करनी पर अफसोस नहीं. दरअसल रवींद्र गायकवाड अगस्त क्रांति राजधानी में दिल्ली से मुंबई के लिए निकले थे. पत्रकारों ने एयरलाइंस द्वारा ब्लैकलिस्ट किए जाने के मसले पर उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाही.


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पहले तो वो कुछ भी बोलने से इंकार करते रहे फिर भड़क उठे


पहले तो वो कुछ भी बोलने से इंकार करते रहे फिर भड़क उठे. सवाल करने पर उन्होंने कहा कि 'नहीं बात करता मैं जाओ चल. कोई हो यार चलो. चलो चलो बाहर चलो. निकालो बाहर इनको. ऐसा थोड़े ही होता है यार.' इनके तेवरों से साफ झलकता है कि सांसद जी अभी तक अपनी झूठी हेकड़ी और अकड़ के जाल में फंसे हुए हैं.


जब इन्होंने ये दावा किया था वे फ्लाइट से ही जाएंगे


इनकी अकड़ की धज्जियां कल शाम ही उड़ गयी थीं जब इन्होंने ये दावा किया था वे फ्लाइट से ही जाएंगे. लेकिन, किसी एयरलाइंस ने उन्हें टिकट नहीं दिया. फ्लाइट पकड़ने की बात तो दूर, रवींद्र गायकवाड शाम 4:15 पर अपना चेहरा दिखाने के लिए बाहर तक नहीं निकले. एयर इंडिया के साथ-साथ किसी भी विमान कंपनी ने उऩ्हें अपनी फ्लाइट में जाने ही नहीं दिया. फिलहाल दिल्ली पुलिस ने शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड के खिलाफ आईपीसी की धारा 308 और 355 में एफआईआर दर्ज कर ली है.


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इसमें दोषी पाए जाने पर अधिकतम सात साल कैद हो सकती है


धारा 308 यानि गैर इरादतन हत्या का प्रयास, इसमें दोषी पाए जाने पर अधिकतम सात साल कैद हो सकती है, ये गैर जमानती धारा है. धारा 355 यानि किसी को मारना, उकसाने पर हमला करना, उसका अपमान करना, इसमें दो साल तक की सजा हो सकती है. रवींद्र गायकवाड के खिलाफ एयर इंडिया के कर्मचारी को चप्पल से पीटने और फ्लाइट को जबरदस्ती देर कराने का आरोप है.


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