Delhi High Court: श्रद्धा हत्याकांड मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. इस याचिका में श्रद्धा केस सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग की गई थी. हाईकोर्ट ने आज इसपर सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ही जांच करेगी. सीबीआई के पास ट्रांसफर नहीं किया जाएगा. इस दलील पर विचार करने का एक भी अच्छा कारण नहीं मिला है. 


कोर्ट ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि आखिर इस मामले को ट्रांसफर करने कि जरूरत क्या है? इसपर वकील ने कहा, 14 दिन की ही हिरासत हो सकती है और अभी तक मामले में कोई ठोस सबूत नहीं मिला है. इससे परिवार वालों को आपत्ति नहीं है तो कोर्ट को क्यों संशय है. यह 6 महीने पहले की घटना है और आरोपी ने पूरी तरह से सबूतों को मिटा दिया है. इसपर कोर्ट ने कहा कि वह जांच की निगरानी नहीं कर सकता. कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया. 


किसने दायर की थी याचिका?


यह याचिका श्रद्धा हत्याकांड के एक प्रैक्टिसिंग वकील ने दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि दिल्ली पुलिस की तरफ से इस मामले में प्रशासनिक, कर्मचारियों की कमी और सबूतों और गवाहों की छानबीन के लिए पर्याप्त तकनीकी और वैज्ञानिक उपकरणों की कमी है. साथ ही यह मामला 6 महीने पुराना है इसलिए इसकी जांच सीबीआई को सौंप देनी चाहिए. 


श्रद्धा हत्याकांड में 5 बड़े अपडेट 



  1. श्रद्धा हत्याकांड मामले में साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की मांग पर आफताब की रिमांड को चार दिन के लिए बढ़ा दिया है. आफताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साकेत कोर्ट में पेश किया गया. 

  2. आफताब ने आज मामले में जज के सामने अपना जुर्म कबूला है. कहा कि यह उससे गलती से हुई और उसने गुस्से श्रद्धा की हत्या की. उसने यह भी कहा कि वह पुलिस की इस जांच में पूरी मदद कर रहा है. 

  3. पुलिस सूत्रों की मानें तो आफताब लगातार इस जांच को भटकाने की कोशिश में है. वह लगातार अपने बयानों को बदलकर पुलिस के सामने रख रहा है. 

  4. पुलिस ने श्रद्धा के शव के टुकड़ों की तलाश के लिए 14 टीमें तैयार की है, जोकि एक बार फिर से जगलों में सर्च ऑपरेशन चलाएंगी. 

  5. श्रद्धा के अंगों को खोज रही दिल्ली पुलिस ने एक मानव जबड़ा बरामद किया था. यह श्रद्धा का है या नहीं यह पता लगाने के लिए एक दंत चिकित्सक से संपर्क किया है. 


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