Shraddha Murder Case: 'आफताब ने जैसे धमकाया, ठीक वैसे ही की श्रद्धा की हत्या', दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में किया ये दावा
Police on Shraddha Murder Case: सनसनीखेज श्रद्धा वालकर मर्डर केस के आरोपों को लेकर दिल्ली पुलिस ने अदालत में अपनी दलीलें पेश कीं. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने जैसी धमकी दी थी वैसे ही हत्या की.
Shraddha Murder Case Court Hearing: श्रद्धा वालकर मर्डर केस के आरोपों पर सुनवाई के दौरान मंगलवार (7 मार्च) को दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के सामने अपनी दलीलें रखीं, जिनमें दावा किया गया कि आरोपी आफताब पूनावाला ने वारदात को वैसे ही अंजाम दिया, जैसे कि उसने धमकी दी थी.
आफताब अमीन पूनावाला अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की नृशंस हत्या करने का आरोपी है. पुलिस के मुताबिक, आफताब ने जिस तरह से श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या की और बाद में उसके शव को 35 टुकड़ों में काटकर ठिकाने लगाया, वैसे ही अंजाम की शिकायत श्रद्धा ने एक बार महाराष्ट्र पुलिस में दर्ज कराई थी.
विशेष लोक अभियोजक ने दीं ये दलीलें
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दिल्ली पुलिस की ओर से विशेष लोक अभियोजक (SPP) अमित प्रसाद मंगलवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के सामने पेश हुए और अपनी दलीलें रखीं. उन्होंने अदालत में कहा कि श्रद्धा ने महाराष्ट्र की बसई पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आफताब ने उसे गला घोंटकर मारने और शव के टुकड़े करने की धमकी दी. उसने उसी प्रकार वारदात को अंजाम दिया.
विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि लगभग छह महीने की अवधि के बाद 18 मई, 2022 को मामला सामने आया था. इसके बाद एक एफआईआर दर्ज कर आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को गिरफ्तार कर लिया गया था. अमित प्रसाद अदालत को आरोपी के खिलाफ चार्जशीट में शामिल किए गए सबूत और सामग्री के बारे में भी जानकारी दी.
'वह टुकड़े-टुकड़े कर सकता है'
उन्होंने कहा कि श्रद्धा और आफताब मुंबई में तीन जगहों में साथ रहे थे. हर जगह को लेकर एक रेंट एग्रीमेंट और उससे जुड़ा एक गवाह मौजूद था. उन्होंने अपनी दलील में कहा, ''उन्होंने (श्रद्धा और आफताब) साथ में काम किया. साथ में काम करने वाले लोग इसके गवाह हैं. उनके बीच संबंध कड़वा था. श्रद्धा ने महाराष्ट्र पुलिस में जो शिकायत दर्ज कराई थी, उससे यह साफ हो गया है. उसने आरोप लगाया था कि 'आज उसने (आफताब) मुझे गला दबाकर जान से मारने की धमकी दी, वह टुकड़े-टुकड़े कर सकता है.''
रिश्ता सुधारने की कोशिश में की यात्रा
विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि मतभेदों के बावजूद उन्होंने साथ रहना जारी रखा और अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश की. श्रद्धा ने एक एक मेडिकल सर्विस ऐप के माध्यम से मनोवैज्ञानिक परामर्श लिया था. अपने रिश्ते को सुधारने के लिए उन्होंने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की यात्रा की थी. इससे श्रद्धा और आफताब के मानसिक मिजाज और आरोपी के बर्ताव का पता चलता है. अदालत को यह भी बताया गया कि आरोपी ने किराये का घर एक ऐसे अहम स्थान पर लिया था जहां से पूरा छतरपुर पहाड़ी इलाका दिखाई देता है. वे यहां साथ में रहते थे.
पड़ोसियों ने देखा था झगड़ते हुए
पुलिस के मुताबिक, श्रद्धा गुरुग्राम गई थी और अपने दोस्त से मिली थी. वह 18 मई को 2 बजे लौटी थी. एक ऑटो रिक्शा ने उसे ड्रॉप किया था. पूरी लोकेशन मैप हुई थी. पुलिस की ओर से अदालत को उन पड़ोसियों के बारे में भी बताया गया जिन्होंने दोनों को झड़ते हुए देखा था. कुछ मौकों पर श्रद्धा घर छोड़कर चली गई. पड़ोसी उसे वापस भी लाए और उसके बाद सब शांत हो गया.
हत्या के बाद श्रद्धा के खाते से ट्रांसफर किए पूरे रुपये
पुलिस के मुताबिक, हत्या के तुरंत बाद श्रद्धा और आफताब के बैंक खातों में इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन हुआ था. शाम करीब 6.40 से 6.42 बजे के बीच श्रद्धा के खाते से पूरी रकम आफताब के बैंक खाते में ट्रांसफर हो गई. 54,000 रुपये ट्रांसफर किए गए थे. वहीं, कॉल डिटेल रिकॉर्ड से पता चला कि श्रद्धा के एक दोस्त ने फोन किया था लेकिन उसे जवाब नहीं मिला. बाद में आफताब ने उसे कॉल की और कहा कि श्रद्धा बिजी थी. इससे पता चला कि श्रद्धा का फोन आफताब के पास था. इसके बाद उस फोन पर कोई और कॉल नहीं आई.
आरोपी ने खरीदा था ये सामान
दिल्ली पुलिस के मुताबिक, आफताब ने एक आरी, छुरा, पैकिंग का सामान और कुछ अन्य सामान 18 मई 2022 को खरीदा था. 19 मई को उसने अपने क्रेडिट कार्ड से एक डबल-डोर फ्रिज खरीदा था. श्रद्धा के खाते से उसने ढाई सौ रुपये में फ्रिज के लिए एक स्टैंड खरीदा था. इससे भी पता चलता है कि वह श्रद्धा का फोन इस्तेमाल कर रहा था. श्रद्धा को जीवित दिखाने के लिए उसने सोशल मीडिया पर कई लोगों के साथ कई बार चैट भी की थी.
श्रद्धा वाली अंगूठी नई गर्लफ्रेंड को दी
विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि अपराध को अंजाम देने के बाद आफताब एक नए रिश्ते में आया था. उस लड़की को भी उसने एक अंगूठी दी थी. लोगों ने इसकी पहचान की कि यही उसने पहले श्रद्धा को दी थी.
आरोपों पर आंशिक बहस को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले को 20 मार्च तक के लिए टाल दिया. शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता सीमा कुशवाहा भी पेश हुईं थीं.