Shraddha Murder Case: 'आफताब के साथ जेल में हुई मारपीट', वकील ने किया दावा तो कोर्ट ने दिए ये आदेश
Shraddha Murder Case Hearing: श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब पूनावाला की शुक्रवार को कोर्ट में पेशी हुई. इस दौरान उसके वकील ने दावा किया कि जेल में उनके मुवक्किल के साथ गलत बर्ताव हो रहा है.
Shraddha Walkar Murder Case Hearing: दिल्ली के साकेत कोर्ट में शुक्रवार (31 मार्च) को श्रद्धा वालकर मर्डर केस की सुनवाई हुई. इस दौरान श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफताब पूनावाला के वकील ने कोर्ट में कहा कि उसके मुवक्किल के साथ जेल में बुरा बर्ताव हो रहा है. वकील ने दावा किया कि अदालत में पेशी से पहले आफताब के साथ कैदियों ने मारपीट की है. इस पर अदालत ने जेल अथॉरिटी को निर्देश दिया कि पेशी के दौरान आफताब की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. मामले में अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी. उम्मीद की जा रही है कि उस दिन मामले में आरोप तय करने को लेकर बहस पूरी हो जाएगी.
बता दें कि इससे पहले 25 मार्च को मामले की सुनवाई हुई थी. कोर्ट ने आरोपी पूनावाला पर लगे आरोपों पर जवाब देने के लिए उसके वकील को आखिरी मौका दिया था. आफताब पूनावाला पर आरोप है कि उसने पिछले साल मई में अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की नृशंस तरीके से हत्या कर दी थी और शव के 35 टुकड़े कर उन्हें कई जगहों पर ठिकाने लगाया था.
आरोपी के निजी वकील ने मांगा था कोर्ट से समय
आरोपी आफताब ने उसके लिए उपलब्ध कराए गए कानूनी सहायता वकील की जगह हाल में एक निजी अधिवक्ता को रखा था. पिछली सुनवाई में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने बताया था कि आरोपी के निजी वकील ने आरोपों पर अभियोजन पक्ष की दलीलों का जवाब देने के लिए समय की मांग की थी. चूंकि नए वकील ने हाल में केस की पैरवी शुरू की थी, इसलिए अदालत ने उन्हें अवसर देते हुए मामले को 31 मार्च के लिए सूचीबद्ध कर दिया था. वहीं, कोर्ट ने श्रद्धा के पिता विकास वालकर की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालती कार्यवाही में शामिल होने की अर्जी स्वीकार कर ली थी.
दिल्ली पुलिस ने जनवरी में दायर की थी चार्जशीट
आरोपी आफताब पूनावाला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या) और 201 (गुनाह के सबूत मिटाने) के तहत मामला दर्ज किया गया है. इसी साल 24 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने मामले में 6,629 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी. चार्जशीट के मुताबिक, आरोपी आफताब ने 18 मई, 2022 को अपनी लिव-इन पार्टनर की पहले गला घोंटकर हत्या की थी, उसके बाद शव के टुकड़े करके उन्हें दिल्ली के महरौली स्थित अपने फ्लैट पर एक फ्रिज में करीब तीन महीने तक रखा था और टुकड़ों को अलग-अलग जगहों पर फेंका था. पुलिस कार्रवाई के दौरान शव के कुछ टुकड़ों को बरामद कर लिया गया था.
यह भी पढ़ें- Manish Sisodia Bail Rejected: आबकारी नीति केस में मनीष सिसोदिया को झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की