Shrikant Tyagi: श्रीकांत त्यागी के ड्राइवर को हाईकोर्ट से मिली जमानत, गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज था केस
Shrikant Tyagi Case: श्रीकांत त्यागी के ड्राइवर मामले में अधिवक्ता अमृता राय और आलोक रंजन मिश्र ने रखा पक्ष. वहीं, जस्टिस शिव शंकर प्रसाद की सिंगल बेंच ने जमानत अर्जी को मंजूर दी.
Shrikant Tyagi: नोएडा (Noida) की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी (Grand Omaxe Society) में महिला के साथ गाली गलौज करने की वजह से सुर्खियों में आए श्रीकांत त्यागी (Shrikant Tyagi) हाल ही में जेल से बाहर निकला है. अब श्रीकांत के ड्राइवर राहुल (Driver Rahul) की जमानत अर्जी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर दे दी है. यानि गैंगस्टर के दर्ज मुकदमे में ड्राइवर राहुल को हाईकोर्ट (High Court) से जमानत मिल गई है. वहीं, अन्य मामलों में निचली अदालत से पहले ही उसे जमानत (Bail) मिल चुकी है. कोर्ट ने 17 अक्टूबर को श्रीकांत त्यागी को मिली जमानत के आधार पर राहत दी है.
श्रीकांत त्यागी के ड्राइवर मामले में अधिवक्ता अमृता राय और आलोक रंजन मिश्र ने रखा पक्ष. वहीं, जस्टिस शिव शंकर प्रसाद की सिंगल बेंच ने जमानत अर्जी को मंजूर दी. दरअसल, नोएडा में महिला से बदसलूकी करने के मामले में 5 अगस्त को एफआईआर दर्ज कराई गई थी. ड्राइवर मामले दर्ज हुए एफआईआर के बाद से ही जेल में बंद है. वह श्रीकांत त्यागी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में आरोपी बनाया गया था.
17 अक्टूबर को श्रीकांत त्यागी को जमानत
हाई कोर्ट के जज सुरेंद्र सिंह प्रथम ने गैंगस्टर एक्ट के मामले की सुनवाई करते हुए 17 अक्टूबर को श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी मंजूर किया था. जिसके बाद कोर्ट ने उसे सशर्त जमानत दी थी. घटना के बाद करीब 72 दिन तक श्रीकांत त्यागी जेल में बंद था. श्रीकांत त्यागी के खिलाफस नोएडा के फेज-2 थाने में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज है.
बदसलूकी का क्या है मामला, जानिए
बता दें कि नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी (Grand Omaxe Society) में महिला के साथ बदसलूकी के आरोपी श्रीकांत त्यागी (Shrikant Tyagi) के खिलाफ एफआइआर (FIR) दर्ज की गई थी. इस मामले में आरोपी श्रीकांत को 9 अगस्त को मेरठ में पुलिस (Police) ने गिरफ्तार किया था. महिला से गाली गलौज का ये 5 अगस्त महीने का है. सोशल मीडिया पर श्रीकांत त्यागी का महिला के साथ बदसलूकी का वीडियो वायरल (Viral Video) हो गया था. ये घटना खूब सुर्खियां में रही थी.
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