सिग्नेचर ब्रिज विवाद: विधायक अमानतउल्ला खान को अग्रिम जमानत मिली
दिल्ली की एक अदालत ने सिग्नेचर ब्रिज के उदघाटन कार्यक्रम में हुई धक्कामुक्की के सिलसिले में आप विधायक अमानतउल्ला खान के खिलाफ दर्ज मामले में शनिवार को उन्हें अग्रिम जमानत दे दी.
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने सिग्नेचर ब्रिज के उदघाटन कार्यक्रम में हुई धक्कामुक्की के सिलसिले में आप विधायक अमानतउल्ला खान के खिलाफ दर्ज मामले में शनिवार को उन्हें अग्रिम जमानत दे दी. विशेष जज अरूण भारद्वाज ने खान को राहत प्रदान करते हुए कहा कि यह एक ऐसा मामला नहीं है जिसमें हिरासत में पूछताछ की जरूरत है. हालांकि, अदालत ने निर्देश दिया कि खान जांच में शामिल हों और साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करें और ना ही गवाहों को प्रभावित करें.
बता दें कि सिग्नेचर ब्रिज हंगामा केस में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कराया था. बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आईपीसी की 6 धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी.
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आईपीसी की जिन 6 धाराओं के तहत एफआईआरआर दर्ज कराई थी उनमें धारा 323 मारपीट, धारा 120बी आपराधिक साज़िश रचना, धारा 341-गलत तरीके से रास्ता रोकना, धारा 506 धमकी देना, धारा 34 जिसमें मंशा के तहत किया गया अपराध की धाराएं शामिल हैं. इसमें धारा 308 के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कराया था. इस धारा के तहत ऐसी घटना करना जिससे व्यक्ति की जान भी जा सकती है के तहत मामला दर्ज कराया जाता है.
इससे पहले सिग्नेचर ब्रिज हंगामा मामले में आम आदमी पार्टी ने एफआईआर दर्ज करवाई थी, उसमें बीजेपी कार्यकर्ता और सांसद मनोज तिवारी का नाम दर्ज है, इस मामले की जांच भी क्राइम ब्रांच कर रही है, 506,34 के तहत मनोज तिवारी और अन्य के खिलाफ केस दर्ज हुआ है. आप कार्यकर्ता तौकीर खान की शिकायत पर ये मामला दर्ज हुआ था.
तीसरी एफआईआर में बीजेपी कार्यकर्ता वी एन झा की शिकायत पर आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और संजीव झा के खिलाफ केस दर्ज हुआ है. आईपीसी की धारा 323, 341, 506, 34 के तहत इन पर मामला दर्ज कराया गया है. तीनों एफआईआर नार्थ ईस्ट जिले से क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर हुई थी, तीनों मामले की जांच फिलहाल क्राइम ब्रांच कर रही है.
क्या है पूरा मामला
जीराबाद में यमुना नदी पर सिग्नेचर ब्रिज बनकर तैय़ार होने के बाद इसके उद्घाटन समारोह में जमकर हंगामा हुआ. दिल्ली सरकार ने ब्रिज के उद्घाटन के कार्यक्रम में ना तो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को न्योता दिया ना ही इलाके के सांसद मनोज तिवारी को बुलाया. हालांकि मनोज तिवारी ने एलान किया था कि वो बिना निमंत्रण के भी जाएंगे. मनोज तिवारी ने कहा था कि कि वो सीएम केजरीवाल से पहले सिग्नेचर ब्रिज पर पहुंचेंगे और हरियाणा घूमकर लौट रहे मुख्यमंत्री को रिसीव करेंगे. जब घटना स्थल पर मनोज तिवारी पहुंचे तो आप कार्यकर्ताओं औऐर वहां मौजूद पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई.