Sikkim: CM तमांग ने 14 हजार लोगों को बांटे चेक, शादीशुदा महिलाओं को मिला ये फायदा, राज्य में अगले साल चुनाव
Sikkim News: सशक्तिकरण योजना के पहले चरण में सिक्किम के लगभग 32 निर्वाचन क्षेत्रों से चौदह हजार लाभार्थियों को सफलतापूर्वक कवर किया गया. जिसमें 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विवाहित महिलाएं शामिल हैं.
Sikkim Empowerment Scheme: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम आम सशक्तिकरण योजना के तहत पूर्वी सिक्किम में पाक्योंग जिले के रंगपो में कुल चौदह हजार लाभार्थियों को चेक दिए है. सिक्किम मे अगले साल चुनाव होने है तो इसे चुनावी बिगुल के तौर पर देखा जा रहा है.योजना के पहले चरण में सिक्किम के लगभग 32 निर्वाचन क्षेत्रों से चौदह हजार लाभार्थियों को सफलतापूर्वक कवर किया गया. जिसमें 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की विवाहित महिलाएं शामिल हैं. ये वो महिलाएं है जो घर से बाहर काम नहीं करती हैं और इनके परिवार के सदस्य में से कोई नियमित सरकारी नौकरी नहीं करते हैं.
यह सामाजिक-आर्थिक कल्याण-आधारित योजना है. इसे आधिकारिक तौर पर सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री पी.एस. तमांग ने अंजाम दिया है. तमांग ने राज्य में वर्तमान सकारात्मक विकास में एक प्रमुख भूमिका निभाई है. इसके साथ ही इस बार आम सशक्तिकरण योजना की मदद से पैसे बचाने की प्रथा को बढ़ावा देने वाली इस पहल को सफलतापूर्वक पूरा किया है. इसके बाद सरकार प्रत्येक मां के नाम पर एक बचत खाता खोलेगी.
दो किस्तों में आएंगे पैसे
सिक्किम आम सशक्तिकरण योजना (SASY) एक कल्याणकारी योजना है जो रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है. इस योजना में 18 से 59 वर्ष की आयु के बीच गैर-कामकाजी, अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा या अलग माताओं को 20,000 रुपये डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम से दो किस्तों में आएगी.
इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं:
1) वह शादीशुदा या सिंगल मदर होनी चाहिए.
2) वह किसी भी जीपीयू के सिक्किम विषय/सीओआई/आवासीय प्रमाण पत्र/वैध मतदाता कार्ड धारक होना चाहिए.
3) वह सिक्किम/केंद्र सरकार की एजेंसियों से पेंशन के प्रावधान के बिना बेरोजगार होना चाहिए.
4) उसके परिवार में कोई भी नियमित रूप से राज्य सरकार/केंद्र सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/बैंक या किसी अन्य रोजगार में नहीं होना चाहिए.
5) न तो उसे और न ही उसके पति को सरकारी ठेकेदार, राज्य सरकार / केंद्र सरकार या किसी अन्य एजेंसियों के तहत आपूर्तिकर्ता के रूप में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए.
यह योजना न केवल समाज में माताओं की स्थिरता सुनिश्चित करेगी बल्कि उनके परिवारों के जीवन को बदलने की एक संभावित क्षमता भी प्रदान करेगी. गृहणियों को स्वयं यह आवश्यक अधिकार प्रदान करेगी, जिससे उन्हें बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निधि का उपयोग करने का अवसर मिलेगा. उनके बच्चे, परिवार में तत्काल चिकित्सा सहायता, आगे की आय बढ़ाने वाले व्यवसाय शुरू करना शामिल है .सिक्किम सरकार उन लोगों के साथ खड़ी है.
यह भी पढ़ें'
बीजेपी नेताओं को चप्पलों से मारो अगर...' कर्नाटक में बोले श्री राम सेना के चीफ प्रमोद मुतालिक