सिक्किम में सरकारी महिला कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा, एक साल की मैटरनिटी लीव का ऐलान
Sikkim Maternity Leave: सिक्किम सरकार की तरफ से जल्द इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. इसमें बच्चे के पिता को भी एक महीने की छुट्टी देने का प्रावधान है.
Sikkim Maternity Leave: सिक्किम की सरकार ने मैटरनिटी लीव को लेकर एक बड़ा फैसला किया है. अब राज्य में मां बनने वाली महिलाओं को 12 महीने की छुट्टी दी जाएगी. सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने ये ऐलान किया. इसके अलावा बच्चे के पिता को भी एक महीने की छुट्टी देने का प्रावधान है. मुख्यमंत्री ने बताया कि जल्द इसे लेकर नियमों में बदलाव किया जाएगा और राज्य में इस योजना को लागू करेंगे. जिससे राज्य की हजारों महिलाओं को फायदा होगा.
सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत
सिक्किम राज्य सिविल सेवा अधिकारी संघ (एसएससीएसओए) की वार्षिक आम सभा को संबोधित करते हुए सिक्किम की सीएम तमांग ने कहा कि इससे सरकारी कर्मचारियों को अपने बच्चों और परिवार की बेहतर देखभाल करने में मदद मिलेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही इसकी विस्तृत जानकारी अधिसूचित की जाएगी. बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ ही हफ्तों में सिक्किम सरकार इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर सकती है.
इस ऐलान को लेकर सीएम तमांग ने कहा कि अधिकारी राज्य प्रशासन की रीढ़ हैं, जो सिक्किम और उसके लोगों की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं. उन्होंने कहा कि सिविल सेवा अधिकारियों के लिए प्रमोशन की प्रक्रिया पर ध्यान दिया जा रहा है, जिससे प्रमोशन की संख्या में बढ़ोतरी हुई है.
इस दौरान मुख्यमंत्री ने नियुक्त हुए सभी नए आईएएस और एससीएस (सिक्किम सिविल सेवा) अधिकारियों को बधाई दी और उनके सफल करियर के लिए शुभकामनाएं दीं. इस कार्यक्रम में सीएम को सुनने वालों में तमाम बड़े और छोटे अधिकारी शामिल थे.
कम आबादी वाला राज्य
मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत नौकरीपेशा महिला छह महीने या 26 सप्ताह के सवेतन मातृत्व अवकाश के लिए अधिकृत है. हिमालयी राज्य सिक्किम में देश की सबसे कम आबादी है और यहां मात्र 6.32 लाख लोग रहते हैं. जिनमें से लाखों नौकरीपेशा लोगों को अब मैटरनिटी और पैटरनिटी लीव बढ़ाए जाने का फायदा मिलेगा.