Elvish Yadav: यूट्यूबर एल्विश यादव को मंगलवार (22 जुलाई) को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सांप के जहर की तस्करी मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है. ईडी ऑफिस पहुंचे एल्विश यादव ने कहा कि वह उस हर सवाल का जवाब देंगे, जो उनसे पूछा जाएगा. ईडी ने 10 जुलाई को एल्विश यादव के खिलाफ नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्हें जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था. नोटिस मिलने के बाद आज एल्विश ईडी दफ्तर पहुंचे हैं.


जांच एजेंसी के दफ्तर पहुंचे एल्विश यादव से जब मीडियाकर्मियों ने पिछले नोटिस पर पेश नहीं होने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने उसका जवाब भी दिया. एल्विश ने कहा कि मैं बाहर गया हुआ था, जिसकी वजह से ईडी के बुलाने पर नहीं आ पाया. आज आया हूं. मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं, उसे लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है. ईडी के अधिकारियों के जरिए जो भी सवाल किए जाएंगे, मैं उसका जवाब दूंगा. एल्विश लखनऊ के ईडी दफ्तर पहुंचे हैं.


पीएमएलए के तहत दर्ज किया गया मामला


दरअसल, ईडी अधिकारियों ने 10 जुलाई को बताया था कि यूट्यूबर एल्विश यादव से गौतमबुद्ध नगर पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज सांप के जहर-रेव पार्टी मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ की जाएगी. उन्हें 23 जुलाई को ईडी की लखनऊ इकाई के सामने पेश होने के लिए कहा गया है. ईडी ने इस साल मई में रैकेट में शामिल बड़ी रकम को देखते हुए सांप के जहर की तस्करी केस में प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था. 


सांप के जहर की तस्करी की बात को एल्विश ने नकारा


एल्विश यादव को 17 मार्च को गिरफ्तार किया गया. इसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया. हालांकि, उन्हें पांच दिन बाद एक स्थानीय अदालत ने जमानत दे दी थी. एफआईआर दर्ज होने के लगभग छह महीने बाद, 6 अप्रैल को गौतम बौद्ध नगर पुलिस ने मामले के संबंध में एल्विश और सात अन्य के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत 1,200 पेज की चार्जशीट फाइल की. 


इसमें बताया गया है कि कैसे सांपों की तस्करी की जाती थी और पार्टियों में उनके जहर का इस्तेमाल कैसे किया जाता था. एल्विश ने अपने खिलाफ लगे आरोपों से पल्ला झाड़ लिया था. उसने आरोपों को निराधार और फर्जी बताया था. पुलिस ने बाद में उनके खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत आरोप हटा दिए थे. पुलिस का कहना था कि ये गलती से हो गया था. 


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