नई दिल्ली: एटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल के बाद अब सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने भी अभिनेत्री स्वरा भास्कर के खिलाफ अवमानना याचिका पर सहमति से मना किया है. सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि एटॉर्नी जनरल ने वजह बताते हुए मना किया था, अब उनसे विचार की मांग सही नहीं है.


याचिकाकर्ता उषा शेट्टी ने अयोध्या फैसले पर अभिनेता स्वरा भास्कर की टिप्पणी के लिए केस की अनुमति मांगी थी. नियमों के तहत सुप्रीम कोर्ट में किसी के खिलाफ अवमानना का मुकदमा एटॉर्नी जनरल या सॉलिसीटर जनरल की सहमति से ही शुरू हो सकता है.





वकील अनुज सक्सेना ने एटॉर्नी जनरल से मांगी थी अनुमति


वकील अनुज सक्सेना ने अयोध्या फैसले पर स्वरा की टिप्पणी को आधार बनाते हुए मुकदमे की अनुमति मांगी थी. स्वरा ने कहा था कि लगता है कि हमारे कोर्ट संविधान में अपने भरोसे को लेकर आश्वस्त नहीं हैं. अभिनेत्री ने फरवरी महीने में एक पैनल परिचर्चा के दौरान सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसले पर टिप्पणी की थी. एटॉर्नी जनरल ने इस बयान को अवमानना की कार्रवाई शुरू करने लायक बयान नहीं माना था.


मोरेटोरियम में टाली EMI का ब्याज न लेने पर SC ने कहा- लॉकडाउन लगाने वाली सरकार लोगों की परेशानी का भी ध्यान रखे