Income tax Assessment Case: कांग्रेस नेता सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) और उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi) ने आयकर विभाग से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्होंने सोमवार (10 जुलाई) को अपने 2018-19 के आयकर असेसमेंट को इनकम टैक्स के केंद्रीय सर्किल में ट्रांसफर करने को चुनौती दी है. 2018-19 का असेसमेंट आर्म्स डीलर संजय भंडारी से जुड़ा है.


संजय भंडारी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में भारत में वांछित है. उसे कथित तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा का करीबी बताया जाता है. हालांकि, रॉबर्ट वाड्रा ने आरोपियों से किसी भी तरह का संबंध होने से इनकार किया है. प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी उनके मामलों को सेंट्रल सर्कल में स्थानांतरित करने का विरोध करते हुए कहा था कि उनका संजय भंडारी के मामले से कोई लेना-देना नहीं है. 


हाई कोर्ट में याचिका हुई थी खारिज


इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनिया गांधी और उनकी बेटी की याचिका खारिज कर दी थी. हाई कोर्ट ने कहा था कि आयकर विभाग ने नियमों के हिसाब से ही फैसला लिया है. उनके मामलों को सेंट्रल सर्कल में स्थानांतरित करने का गांधी परिवार ने इस आधार पर विरोध किया था कि उनका संजय भंडारी समूह के मामलों से कोई लेना-देना नहीं है. 


कोर्ट ने क्या कहा था?


दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मनमोहन और दिनेश कुमार शर्मा की खंडपीठ ने बीती 26 मई को ये याचिकाएं खारिज कर दी थीं और कहा था कि स्थानांतरण कानून के अनुसार था. गांधी परिवार ने असेसमेंट ईयर 2018-2019 के लिए अपने मामलों को सेंट्रल सर्कल में स्थानांतरित करने के आईटी प्रिंसिपल कमिश्नर के आदेश को चुनौती दी थी.


सेंट्रल सर्कल आयकर विभाग की जांच शाखा से जुड़ा है. सेंट्रल सर्कल को तलाशी के दौरान एकत्र किए गए सबूतों को अपने कब्जे में लेने और मामले को तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने का आदेश दिया गया.


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