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सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में पांचों आरोपी दोषी करार, चलती गाड़ी में गोली मारकर हुई थी हत्या

सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस में पांचों आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है. दोषियों की सजा पर 26 अक्टूबर को बहस होगी. हत्या के 15 साल बाद साकेत कोर्ट ने मामले में अपना फैसला सुनाया है.

Soumya Vishwanathan Murder Case: 2008 में हुई सौम्या विश्वनाथन की हत्या में शामिल पांचों आरोपियों को बुधवार (18 अक्टूबर) को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने दोषी करार दिया है. 30 सितंबर 2008 की तड़के करीब 3.30 बजे नेल्सन मंडेला रोड पर सौम्या की चलती गाड़ी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

कोर्ट में 26 अक्टूबर को सजा पर बहस होगी. अदालत मे आरोपियों रवि कपूर, बलजीत मलिक, अमित मलिक, और अमित शुक्ला को हत्या के लिए दोषी करार दिया है. वहीं अमित सेठी नाम के आरोपी को 411 मकोका के तहत दोषी पाया गया है.

ऑफिस से लौटते वक्त हुई थी हत्या
सौम्या विश्वनाथन की 30 सितंबर, 2008 की सुबह लगभग 3:30 बजे उस वक़्त गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वो अपनी गाड़ी से वापस घर की तरफ लौट रही थी. पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे मकसद डकैती था. दिल्ली पुलिस ने पांच आरोपियों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था.

जिगिशा घोष की हत्या के मामले में पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मकोका लगाया था. बलजीत मलिक, रवि कपूर और अमित शुक्ला को पहले 2009 में आईटी प्रोफेशनल जिगिशा घोष की हत्या में दोषी ठहराया गया था. ये तीनों आरोपी जिगिशा की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं. पुलिस ने कहा था कि जिगिशा घोष की हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की बरामदगी से विश्वनाथन की हत्या के मामले का खुलासा हुआ था. 

जिन आरोपियों का बुधवार को दोषी करार दिया गया है, उन आरोपियों की सजा पर 26 अक्टूबर को चर्चा होगी. उसके बाद अगली तारीख को ही उनको इस अपराध के लिए सजा सुनाई जाएगी. इससे पहले साकेत कोर्ट ने बचाव और अभियान पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद 13 अक्टूबर को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित किया था.

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