Goa Curfew: गोवा में 9 अगस्त तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, जानिए क्या खुला और क्या बंद रहेगा
अधिकतम 72 घंटे पहले की कोविड निगेटिव रिपोर्ट दिखाने वालों को ही गोवा में प्रवेश अनुमति होगी. मेडिकल इमरजेंसी में प्रूफ दिखाने पर प्रवेश मिल सकेगा.
पणजी: कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए गोवा सरकार ने राज्य में जारी कर्फ्यू 9 अगस्त तक बढ़ा दिया है. इससे पहले कर्फ्यू की समयसीमा दो अगस्त को खत्म हो रही थी. गोवा प्रशासन ने आदेश में कहा है कि सभी कोरोना संबंधित प्रतिबंध जारी रहेंगे और कोई नई छूट नहीं दी जाएगी.
गोवा में रविवार को कोविड के 59 नए मामले सामने आए जिससे राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 1 करोड़ 71 लाख 205 हो गई जबकि एक और मरीज की संक्रमण से मौत हो जाने से मृतक संख्या 3,148 हो गई. दिन के दौरान 105 और मरीजों को संक्रमण से ठीक होने पर अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई जिससे गोवा में अभी तक ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 1,67,046 हो गई. राज्य में अब 1,011 उपचाराधीन मामले हैं.
गोवा में कर्फ्यू के दौरान इन चीजों/गतिविधियां की अनुमति
- दवा की दुकानों और दवाओं से संबंधित एक्टिविटी.
- 50% बैठने की क्षमता के साथ सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक तक बार और रेस्तरां खोलने की अनुमति. 50% क्षमता के साथ इनडोर जिम खोलने की अनुमति.
बिना दर्शकों के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. - बैंक, बीमा, कस्टम क्लीरिएंस, एटीएम आदि.
- कोविड नियमों के पालन के साथ अधिकतम 15 व्यक्तियों की संख्या के साथ धार्मिक स्थल को खोलने की अनुमति.
- सभी चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं/संस्थान चालू रहेंगे.
- सभी उद्योग/कारखाने और संबंधित गतिविधियां.
- केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालय.
- बिजली उत्पादन, डाक और कूरियर कार्यालयों और संबंधित गतिविधियां, एलपीजी सिलेंडर सेवाएं.
- इनहाउस गेस्ट, रेजिडेंट,कर्मचारियों के लिए होटल और हॉस्पिटैलिटी.
- प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं और अन्य संबंधित गतिविधियां.
इन गतिविधियां/कार्यक्रम/सुविधाएं पर प्रतिबंध
- दुकानें शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगी (शराब को छोड़कर सभी वस्तुओं की होम डिलीवरी की अनुमति पूरे समय रहेगी)
- कैसीनो, वाटरपार्क/मनोरंजन पार्क, स्पा/मालिश पार्लर सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, साप्ताहिक बाजार.
- छात्रों के लिए स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान. हालांकि सरकार की मंजूरी से प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति होगी.
- किसी भी सामाजिक/राजनीतिक/शैक्षणिक सभा या विवाह समारोह के लिए केवल 100 लोगों या हॉल क्षमता के 50% की अनुमति होगी.
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