(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Watch: जेल के बाहर आज़म खान का हुआ जोरदार स्वागत - सामने आईं पहली तस्वीरें, अखिलेश यादव ने किया ट्वीट
Azam Khan Release from Jail: आजम खान पर 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे और वो पिछले 27 महीने से जेल में थे. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली राहत के बाद वो रिहा हुए हैं.
Azam Khan Release from Jail: समाजवादी पार्टी के नेता आज़म खान 27 महीने बाद आखिरकार जेल से बाहर निकल चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद स्थानीय कोर्ट ने उनका रिलीज ऑर्डर जारी किया था. जिसके बाद शुक्रवार की सुबह उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया. जेल से बाहर आते ही सपा नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. आजम खान के दोनों बेटे उन्हें रिसीव करने के लिए जेल के बाहर पहुंचे थे.
जेल से रिहा होते ही आज़म खान सीधे कार में सवार हुए और निकल गए. इस दौरान उनके साथ शिवपाल यादव भी नजर आए. बता दें कि आज़म खान के खिलाफ 80 से ज्यादा मामले दर्ज हैं. इन सभी मामलों में उन्हें जमानत दी गई है.
अखिलेश यादव ने किया ट्वीट
सपा चीफ अखिलेश यादव की तरफ से भी आज़म खान की रिहाई को लेकर एक ट्वीट किया गया है. जिसमें उन्होंने कहा कि, सपा के वरिष्ठ नेता व विधायक मा. श्री आज़म ख़ान जी के जमानत पर रिहा होने पर उनका हार्दिक स्वागत है. जमानत के इस फ़ैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय को नये मानक दिये हैं.पूरा ऐतबार है कि वो अन्य सभी झूठे मामलों-मुक़दमों में बाइज़्ज़त बरी होंगे. झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं!
#WATCH | Samajwadi Party leader Azam Khan released from Sitapur district jail, in a matter concerning Kotwali PS in Rampur pic.twitter.com/2TDWwFHi4W
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 20, 2022
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कथित धोखाधड़ी के एक मामले में जेल में कैद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को गुरुवार 19 मई को अंतरिम जमानत दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उसे (कोर्ट को) मिले विशेषाधिकार का उपयोग करने के लिए यह एक उपयुक्त मामला है. जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पुलिस थाना कोतवाली, रामपुर, उत्तर प्रदेश में 2020 के अपराध कांड संख्या 70 को लेकर दर्ज प्राथमिकी के संदर्भ में निचली अदालत द्वारा उपयुक्त पाये जाने वाले नियम व शर्तों पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है.’’