सुप्रीम कोर्ट से सपा नेता आजम खान और उनके बेटे को बड़ी राहत, मशीन चोरी के मामले में पिता-पुत्र को मिली जमानत
रामपुर नगर पालिका की स्वीपिंग मशीन चोरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (13 फरवरी, 2025) को समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान को जमानत दे दी है.

Azam Khan And Song Got Bail From SC: रामपुर नगर पालिका की स्वीपिंग मशीन चोरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, (10 फरवरी, 2025) को समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान को जमानत दे दी है. साल 2022 में आजम खान की जौहर अली यूनिवर्सिटी से स्वीपिंग मशीन बरामद की गई थी. मामले में आजम खान समेत उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और उनके दोस्त अनवार सालिम का नाम सामने आया था.
जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और राजेश बिंदल की बेंच ने तथ्यों और कारावास की अवधि को ध्यान में रखते हुए जमानत दी है. इसी के साथ अपीलकर्ता यदि किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं तो मामले में राज्य को जमानत रद्द करने की मांग करने की स्वतंत्रता भी दी गई है.
मामले में बेंच ने कहा, ‘‘मामले के तथ्यों और परिस्थितियों जिसमें अपीलकर्ताओं की ओर से जेल में बिताई गई अवधि भी शामिल है, को ध्यान में रखते हुए हम आदेश को खारिज करने और अपीलकर्ताओं को जमानत देने के लिए तैयार हैं क्योंकि इस संबंध में आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है.’’
हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ किया था सुप्रीम कोर्ट का रुख
आजम खान और उनके बेटे ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 21 सितंबर के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. आजम खान, उनके बेटे और पांच अन्य के खिलाफ 2022 में आपराधिक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने सड़क साफ करने वाली मशीन चुरा ली थी, जिसे नगर पालिका परिषद, रामपुर जिले ने खरीदा था. यह भी आरोप लगाया गया था कि यह मशीन बाद में रामपुर स्थित खान के जौहर विश्वविद्यालय से बरामद की गई थी.
सड़क साफ करने वाली मशीन चुराने के थे आरोप
उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने के बाद वकार अली खान नामक व्यक्ति ने 2022 में सात लोगों के खिलाफ कोतवाली, रामपुर में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि खान एवं अन्य ने 2014 में सड़क साफ करने की सरकारी मशीन चुरा ली थी.
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