महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 11 अप्रैल तक के लिए CBI की कस्टडी में भेजा गया
सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 11 अप्रैल तक के लिए सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया है
सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को 11 अप्रैल तक के लिए सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया है. आज सीबीआई के वकीलों और अनिल देशमुख के वकीलों के बीच कोर्ट में गरमा गरम बहस हुई. सीबीआई ने आज अनिल देशमुख को भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के सिलसिले में मुंबई की आर्थर रोड जेल से हिरासत में लिया था. अब कोर्ट ने उन्हें सीबीआई की कस्टडी में भेज दिया है. बता दें कि अनिल देशमुख पर मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे.
कोर्ट में क्या हुआ?
सीबीआई के वकील ने आज कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद मामला दर्ज किया गया है. सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि जांच में ये पता चला है कि संजीव पलांडे, कुंदन शिंदे और सचिन वाजे भी इस मामले में शामिल हैं. सीबीआई के वकील ने कोर्ट से कहा कि अनिल देशमुख की भी गिरफ्तारी कर उनकी कस्टडी चाहिए ताकि चारों से आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की जा सके.
कोर्ट में सीबीआई के वकील ने दावा किया कि अनिल देशमुख, सचिन वाजे के जरिए मुंबई के अनेक बार मालिकों से वसूली करवाते थे. इसके लिए संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे भी सचिन वाजे के संपर्क में थे. अब तक 4.60 करोड़ रुपये की फिरौती वसूल की गई है. कोर्ट में बहस के दौरान अनिल देशमुख एक कुर्सी पर बैठ रहे और इस दौरान उनके कंधे पर सपोर्टर लगा हुआ दिखा.
सीबीआई के वकील ने कहा कि इस वूसली मामले में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है. इसलिए अनिल देशमुख को कस्टडी में लेकर दिल्ली ले जाकर पूछताछ करना चाहते हैं. सीबीआई ने कोर्ट से अनिल देशमुख की 10 दिनों की कस्टडी की मांग की.
सीबीआई की मांग पर कोर्ट ने सवाल किया कि दिल्ली ले जाकर पूछताछ करने की जरूरत क्यों? इस पर सीबीआई के वकील ने कहा कि हमारा सेटअप पूरा दिल्ली में है. यह मामला दिल्ली में दर्ज हुआ है. आरोपी और उसके साथ जो सबूत हैं इसकी जांच करना बहुत जरूरी है. ये सारी सुविधा यहां उपलब्ध नहीं हैं.
अनिल देशमुख के वकील क्या बोले?
सीबीआई की दलीलों का जवाब देते हुए अनिल देशमुख के वकील अनिकेत निकम ने कोर्ट में कहा कि दिल्ली ले जाकर जांच करने की जरूरत नहीं है. मुंबई के सीबीआई मुख्यालय में अनिल देशमुख से पूछताछ हुई है. तीन दिन लगातार पूछताछ की गई है.
अनिल देशमुख का पक्ष रखते हुए उनके वकील ने कहा, "मेरी तबियत ठीक नहीं है. मैं कई सारी बीमारी से परेशान हूं. इस रिमांड का हमने हाई कोर्ट में विरोध किया है पर हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करने से मना कर दिया." अनिकेत निकम ने कहा कि अनिल देशमुख की उम्र 73 साल है और इस वजह से लंबी यात्रा करना उनके लिए ठीक नहीं है. हाल ही में उनके कंधे पर जो चोट लगी है, उसका इला कराना बहुत ही जरूरी है. उन्होंने कहा कि सीबीआई आर्थर रोड जेल में जाकर पूछताछ कर सकती है. सीबीआई को पूछताछ के लिए कस्टडी की जरूरत क्यों?
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