CBI की विशेष अदालत ने अनिल देशमुख, सचिन वाजे की न्यायिक हिरासत बढ़ाई, जानिए पूरा मामला
सीबीआई ने भ्रष्टाचार के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की 3 दिन की और निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे, कुंदन शिंदे और संजीव पलांडे की न्यायिक हिरासत मांगी थी.
सीबीआई की विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख, निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे, कुंदन शिंदे और संजीव पलांडे को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. सीबीआई ने भ्रष्टाचार के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की 3 दिन की और निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे, कुंदन शिंदे और संजीव पलांडे की न्यायिक हिरासत मांगी थी.
विशेष अदालत ने इससे पहले जांच की प्रगति और आरोपियों के खिलाफ आरोपों की प्रकृति का हवाला देते हुए भ्रष्टाचार के इस मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे और दो अन्य आरोपियों की सीबीआई हिरासत 16 अप्रैल तक बढ़ाई थी.
देशमुख, उनके दो पूर्व सहयोगियों - संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे - और वाजे को हिरासत अवधि समाप्त होने पर विशेष सीबीआई न्यायाधीश डी पी सिंघाडे के समक्ष पेश किया गया था. जांच एजेंसी ने मामले की आगे की जांच के लिए उनकी हिरासत की जरूरत बताते हुए पांच दिन की और रिमांड मांगी थी. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कहा कि (पिछली) हिरासत की अवधि के दौरान, आरोपियों से लंबी पूछताछ की गई और मामले में गवाहों के अलावा एक-दूसरे से आमना-सामना कराया गया.
पिछली सुनवाई के दौरान सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक रतनदीप सिंह ने अदालत को बताया था कि आरोपी व्यक्ति हालांकि अभी तक मामले में पूरी सच्चाई के साथ सामने नहीं आए हैं और वे ज्यादातर अपने खिलाफ आरोपों के जवाब में टालमटोल करते रहे हैं.
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