नई दिल्ली: छोटा राजन के खिलाफ चल रहे मुकदमों के लिए गठित विशेष मकोका अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन सहित छह आरोपियों को दोषी करार दिया है. अदालत ने गैंगस्टर छोटा राजन समेत सभी छह आरोपियों को हत्या की कोशिश के मामले में मंगलवार को आठ साल की कैद की सजा सुनाई.


मामला मुंबई के एक होटल बिजनेसमैन बीआर शेट्टी पर साल 2012 में फायरिंग कर हत्या की कोशिश का था. मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस संबंध में चार्जशीट दायर किया था. छोटा राजन समते सभी आरोपियों को आपराधिक साजिश रचने, हत्या के प्रयास और 2012 के बीआर शेट्टी होटल पर शूट आउट मामले में आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराया गया है.


बता दें कि 3 अक्टूबर 2012 की रात जाने-माने होटल कारोबारी बीआर शेट्टी अपनी कार ड्राइव करते हुए अंधेरी इलाके से गुजर रहे थे. छोटा राजन के गुर्गों में दो बाइक से कार को घेर लिया और फायरिंग शुरू कर दी. इस फायरिंग में शेट्टी घायल हो गए और तबड़तोब फायरिंग के बाद शूटर फरार हो गए. बीआर शेट्टी को नजदीक के धीरूबाई अंबानी कोकिला बेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था.


इस मामले में FIR दर्ज होने के बाद मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने छानबीन शुरू की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ था. जांच में पता चला कि बीआर शेट्टी पर हमले में अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोग शामिल है. जांच का दायरा बढ़ाने पर छोटा राजन और उसके गुर्गों का नाम सामने आया. तभी से छोटा राजन समते 6 लोगों के खिलाफ इस मामले में मुकदमा चल रहा था जिसपर आज मकोका कोर्ट ने फैसला सुनाया.


छोटा राजन के इंडोनेशिया से भारत लाए जाने के बाद मुंबई पुलिस का यह दूसरा केस है जिसमे उसे सज़ा मिली है. इसके पहले पत्रकार जे.डे. हत्याकांड में भी छोटा राजन को सज़ा सुनाई जा चुकी है.


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