मुंबई में विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने अभिनेता अरमान कोहली को झटका देते हुए अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया. अरमान कोहली ने अपने बीमार माता-पिता से मिलने के लिए 14 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी. बाद में उन्होंने अदालत से दो दिन के लिए जमानत देने का अनुरोध किया. अरमान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स के एक मामले में पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार किया था और फिलहाल वह जेल में बंद है. अभिनेता की जमानत याचिकाएं पहले भी विशेष अदालत और बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थीं. 


एनसीबी ने कोर्ट में कहा कि आरोपी को व्यावसायिक मात्रा के कब्जे के लिए नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सबस्टेंस (एनडीपीएस) अधिनियम की एक संबंधित धारा के तहत गिरफ्तार किया गया है. संबंधित धारा में चिकित्सा आधार पर भी जमानत का प्रावधान नहीं है. एनसीबी ने कोर्ट में तर्क भी दिए. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एए जोगलेकर ने अभिनेता अरमान की जमानत याचिका खारिज कर दी.


नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पिछले साल जुलाई में दावा किया था कि उन्होंने एक व्यक्ति से 25 ग्राम मेफेड्रोन जब्त किया था और अरमान कोहली के आवास से 1.2 ग्राम कोकीन जब्त की थी. कोहली और कथित पेडलर्स सहित पांच अन्य को अगस्त में गिरफ्तार किया गया था. एनसीबी ने अरमान का फोन भी जब्त किया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उन्हें एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल से संबंधित तस्वीरों और चैट के रूप में आपत्तिजनक सबूत मिले हैं. इसी मामले में गिरफ्तार दो अन्य लोगों करीम धनानी और इमरान अंसारी को जमानत मिल चुकी है. 


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