मालेगांव ब्लास्ट मामला: साध्वी प्रज्ञा के लिए खुशखबरी, एनआईए कोर्ट ने पेशी से छूट की अर्जी मंजूर की
मालेगांव बम विस्फोट मामले में नौ साल जेल में रह चुकीं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत पर रिहा हुई थीं. महाराष्ट्र के नासिक जिले स्थित मालेगांव में जुम्मे की नमाज के दिन 2008 में एक मस्जिद के पास विस्फोट किया गया था, जिसमें छह लोगों की मौत हुई थी और 100 घायल हुए थे.
नई दिल्ली: भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा को बड़ी राहत मिली है, मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने पेशी से छूट दे दी है. साध्वी ने कोर्ट से संसद के मानसून सत्र के दौरान पेश से छूट की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मान लिया. इससे पहले साध्वी ने जब कोर्ट में पेशी के से छूट के लिए अर्जी दी थी तो कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था. कोर्ट ने सिर्फ एक दिन की छूट दी थी.
प्रज्ञा ठाकुर ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह अब सांसद बन गई है, इसलिए उन्हें हप्ते में एक बार कोर्ट में उपस्थित रहने की बाध्यता से छूट दी जाए. इस अर्जी को एनआईए की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया था. कोर्ट ने साध्वी को आदेश दिया था कि वह हफ्ते में कोर्ट में एक बार उपस्थित रहें लेकिन अब उन्हें मानसून सत्र के लिए छूट मिल गई है.
एनआईए कोर्ट मालेगांव ब्लास्ट मामले की सुनवाई 29 सितंबर, 2008 से ही कर रही है. इस मामले में प्रज्ञा ठाकुर आरोपी हैं. मालेगांव बम विस्फोट मामले में नौ साल जेल में रह चुकीं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर खराब स्वास्थ्य के आधार पर जमानत पर रिहा हुई थीं. महाराष्ट्र के नासिक जिले स्थित मालेगांव में जुम्मे की नमाज के दिन 2008 में एक मस्जिद के पास विस्फोट किया गया था, जिसमें छह लोगों की मौत हुई थी और 100 घायल हुए थे.