मुंबई की PMLA कोर्ट से विजय माल्या आर्थिक अपराधी घोषित, अब ED जब्त कर सकेगी संपत्ति
मुंबई की विशेष अदालत ने देश के बैंकों का हजारों करोड़ रुपया कर्ज लेकर फरार हुए शराब कारोबारी विजय माल्या को आर्थिक अपराधी घोषित किया है.
महाराष्ट्र: मुंबई की विशेष अदालत ने देश के बैंकों का हजारों करोड़ रुपया कर्ज लेकर फरार हुए शराब कारोबारी विजय माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद अब उसकी संपत्ति जब्त की जा सकेगी. बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इसके लिए स्पेशल कोर्ट में अर्जी लगाई थी.
Special PMLA court declares Vijay Mallya a fugitive economic offender. His properties can now be confiscated by the government. pic.twitter.com/KHhzCaR50e
— ANI (@ANI) January 5, 2019
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) कोर्ट के इस फैसले के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) माल्या की संपत्ति को जब्त कर सकेगा. इसका साफ मतलब है कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (एफईओए) के तहत विजय माल्या का नाम देश के पहले भगोड़े आर्थिक अपराधी के रूप में दर्ज हो गया है.
बता दें कि इससे पहले माल्या ने अपने वकील के जरिए ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी लेकिन पीएमएलए कोर्ट से उसकी अपील खारिज हो गई थी. ईडी ने विजय मालया को भगोड़ा घोषित कर दिया है. माल्या फिलहाल ब्रिटेन में रह रहा है और जमानत पर बाहर है. लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में उस पर केस चल रहा है. हाल में ही वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने उसके प्रत्यर्पण के लिए मंजूरी दी थी. फिलहाल मालया के पास इसके खिलाफ अपील करने के लिए जनवरी तक का समय है.