1993 मुंबई ब्लास्ट: अबु सलेम समेत सात लोगों की सजा पर 16 जून को आएगा टाडा कोर्ट का फैसला
मुंबई: 1993 के मुंबई बम धमाकों के मामले में मुंबई की विशेष टाडा अदालत अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम समेत कुल सात आरोपियों के खिलाफ 16 जून को सजा का एलान करेगी. कोर्ट ने आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. अबू सलेम समेत सात लोगों पर बम धमाकों की योजना बनाने, हथियार लाने से लेकर धमाकों को अंजाम देने का आरोप है. साल
12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए 13 बम धमाकों ने 257 लोगों की मौत जबकि 713 लोग ज़ख़्मी हो गए थे. मुंबई के टाडा कोर्ट में करिब दो दशक तक ये मामला चला और अदालत ने 100 लोगों को दोषी क़रार दिया था.
25 अप्रेल को हुई पिछली सुनवाई में अदालत ने साफ़ किया था कि अगली तारिख यानि 29 मई को सज़ा या सज़ा की तारिख का ऐलान किया जा सकता है. आरोपी मुस्तफा डोसा, अबु सालेम समेत, रियाज़ सिद्दीक़ी, करिमुल्ला खान, फ़िरोज़ अब्दुल राशिद, ताहिर मर्चेंट, अब्दुल कैयूम के खिलाफ सीबीआई के चार्जशीट दर्ज कर टाडा कोर्ट में मामला चलाया था.
#ExpectedToday: Special TADA court in Mumbai likely to pronounce its orders against Abu Salem & others in 1993 blasts case, today. pic.twitter.com/TisF6ey9qk
— ANI (@ANI_news) May 29, 2017
धमाकों के बाद साल 1995 में दाऊद इब्राहिम, टायगर मेमन, अबू सलेम, मुस्तफ़ा डौसा को फ़रार घोषित किया था. हालांकि मुस्तफ़ा डौसा का नाम चार्जशीट में नहीं था, लेकिन साल 2003 में सीबीआई ने मुस्तफ़ा को गिरफतार कर लिया था.
सीबीआई केस के मुताबिक़ इन सभी आरोपियों ने बम धमाकों की योजना बनाने में, हत्यार लाने, बम बनाने से लेकर धमाकों को अंजाम देने तक मे शामिल थे. अबू सलेम को 2006 में पुर्तगाल से भारत लाकर गिरफतार किया गया था, जबकि दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन अब भी फ़रार हैं.