Mathura: क्या विवादित जमीन जन्मभूमि ट्रस्ट को दी जाएगी? ईदगाह मस्जिद हटाए जाने की याचिका पर सुनवाई शुरू, बढ़ाई गई कोर्ट की सुरक्षा
Sri Krishna Janmbhoomi: मथुरा कोर्ट में आज इस वाद पर सुनवाई होगी जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद हटाने की याचिका में मांग हुई है. साथ ही, विवादित जमीन जन्मभूमि ट्रस्ट को सौंपने को कहा गया है.
Sri Krishna Janmbhoomi Land Row: मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि स्थल और उससे सटी हुई शाही ईदगाह मस्जिद है, जिस पर जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद चल रहा है. इस विवाद पर आज मथुरा कोर्ट में सुनवाई का अहम दिन है. ये याचिका सुप्रीम कोर्ट की वकील रंजना अग्निहोत्री ने दाखिल की है. याचिका में शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है. साथ ही वो विवादित जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि न्यास को सौंपने की मांग की गई है. इस याचिका पर आज सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सुनवाई हो रही है.
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन में शाही ईदगाह मस्जिद खड़ी है. हिंदू पक्ष का दावा है कि वहां भगवान श्रीकृष्ण का जन्मस्थान और मंदिर का गर्भगृह स्थित रहा है. याचिका में ईदगाह को वहां से हटाकर वो भूमि जन्मभूमि न्यास को सौंपने की मांग की गई है. याचिकाकर्ताओं ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और मस्जिद कमेटी के बीच हुए समझौते को अवैध घोषित करने की भी कोर्ट से मांग की है.
यह वाद रंजना अग्निहोत्री सहित छह कृष्ण भक्तों द्वारा 25 दिसंबर 2020 को पहली बार कोर्ट में पेश किया गया था, तब इस मामले पर सुनवाई करते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन ने इसे खारिज कर दिया था. इसके बाद यह प्रकरण पुनः जिला जज की अदालत में पेश किया गया. इसी बीच लगभग 10 से अधिक वाद इसी प्रकार की मांग को लेकर स्थानीय अदालतों में दाखिल कर दिए गए थे.
जिला जज ने इस मामले पर बीते 5 मई को दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, इस याचिका को 19 मई को मंजूर कर लिया गया है , अब आज सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में मामले पर होगी सुनवाई.
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