Jammu Kashmir: कश्मीर में PMO अधिकारी बन सरकारी सुविधा लेने वाले किरण पटेल को नहीं मिली जमानत, कोर्ट ने की अहम टिप्पणी
Fake PMO Official: गुजरात के किरण भाई पटेल नाम के शख्स को पुलिस ने 16 मार्च को गिरफ्तार किया था. शख्स पर पीएमओ अधिकारी बन सुविधाएं लेने का आरोप है.
Fake PMO Official Kiran Patel: जम्मू-कश्मीर में नकली PMO अधिकारी बनकर सरकारी सुविधा लेने वाले शख्स की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. श्रीनगर कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फर्जी पीएमओ अधिकारी को जमानत देने से इनकार कर दिया.
बता दें कि गुजरात के किरण भाई पटेल नाम के शख्स को पुलिस ने 16 मार्च को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार व्यक्ति खुद को नई दिल्ली के प्रधानमंत्री ऑफिस में अतिरिक्त निदेशक (रणनीति और अभियान) बता रहा था, जिसके बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की.
श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) राजा मोहम्मद तस्लीम की अदालत ने इस मामले की सुनवाई की. उन्होंने पटेल और अतिरिक्त लोक अभियोजक का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसके बाद कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले में अपना फैसला दिया है.
सीजेएम ने की अहम टिप्पणी
सीजेएम ने कहा, ''मेरी राय है कि सहायक लोक अभियोजक की ओर से दी गई दलीलें न्यायोचित, उचित और अपील करने वाली हैं, इसमें बहुत वजन है. आवेदक (पटेल) के वकील की ओर से रखी गई दलील से सम्मानपूर्वक मैं असहमत हूं क्योंकि अगर इस स्तर पर जमानत लेने का इस्तेमाल आरोपी के पक्ष से किया जाता है तो यह निश्चित रूप से जांच के ताने-बाने को नष्ट कर देगा.'' अदालत ने आगे कहा कि मेरी राय में तत्काल अर्जी किसी भी योग्यता से रहित है, जो खारिज किए जाने के योग्य है, इसलिए इसे खारिज कर दिया जाता है.
बता दें कि किरण भाई पटेल पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 419, 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है.