JKCA Scam Case: फारूक अब्दुल्ला को श्रीनगर की कोर्ट ने किया समन, ये है पूरा मामला
Srinagar Court Summons Farooq Abdullah: ईडी पहले ही 21 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क कर चुका है. इसमें अब्दुल्ला की 11.86 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति भी शामिल है.
Court Summons Farooq Abdullah: जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (JKCA) में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन मामले में यहां की एक अदालत ने शनिवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस (National Conference) के अध्यक्ष और सांसद फारूक अब्दुल्ला (Farooq Abdullah) को तलब किया.
श्रीनगर के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश ने जेकेसीए धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा अब्दुल्ला और अन्य के खिलाफ दायर एक शिकायत पर अब्दुल्ला को 27 अगस्त के लिए समन जारी किया. ईडी ने यहां 31 मई को अब्दुल्ला से तीन घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की थी.
ईडी पहले संपत्ति कर चुकी है कुर्क
अब्दुल्ला 2001 से 2012 तक जेकेसीए के अध्यक्ष थे और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और ईडी द्वारा की जा रही जांच 2004 और 2009 के बीच कथित वित्तीय हेराफेरी के बारे में है. ईडी पहले ही 21 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क कर चुका है. इसमें अब्दुल्ला की 11.86 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति भी शामिल है.
ईडी ने किया ये दावा
ईडी (ED) ने दावा किया कि उसकी अब तक की जांच से ‘‘पता चला है कि अहसान अहमद मिर्जा ने जेकेसीए के अन्य पदाधिकारियों के साथ मिलकर 51.90 करोड़ रुपये के जेकेसीए कोष का दुरुपयोग किया था और अपनी व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक देनदारियों को निपटाने के लिए अपराध की आय का इस्तेमाल किया था.’’ ईडी ने श्रीनगर के राममुंशी बाग थाना में दर्ज एक मामले के आधार पर जेकेसीए पदाधिकारियों के खिलाफ धन शोधन की जांच शुरू की.
ये भी पढ़ें- Maharashtra Politics: 'जल्द गिर जाएगी एकनाथ शिंदे सरकार, महाराष्ट्र में होंगे मध्यावधि चुनाव', आदित्य ठाकरे का बड़ा दावा