Srinagar Jama Masjid: श्रीनगर की जामिया मस्जिद में पुरूषों और महिलाओं के साथ बैठने पर रोक, फोटो लेने पर भी बैन
Srinagar Jama Masjid: श्रीनगर की ऐतिहासिक जामिया मस्जिद के अंदर फोटो लेने पर रोक लगा दी गई है. इसके साथ ही मस्जिद के अंदर पुरूष एवं महिलाओं के 'लॉन' में साथ बैठने पर भी बैन लगा दिया गया है.
Srinagar Jama Masjid: नई दिल्ली में जामिया मस्जिद के बाद, श्रीनगर की ऐतिहासिक जामिया मस्जिद के प्रबंधन (Administration) ने मस्जिद के अंदर फोटो लेने पर रोक लगा दी है. एडमिनिस्ट्रेशन ने साथ ही पुरूष और महिलाओं के 'लॉन' में साथ बैठने को प्रतिबंधित किया गया है. मस्जिद परिसर के चारों ओर लगायी गयी अधिसूचना में अंजुमन औकफ सेंट्रल जामिया मस्जिद ने कहा कि अंदर 'फोटोग्राफी' उपकरण ले जाने की भी मनाही है.
श्रीनगर की जामिया मस्जिद के अधिकारियों ने कहा, “फोटोग्राफरों या कैमरामैन को मस्जिद के अंदर किसी भी तरह की तस्वीरे लेने या क्लिक करने की मनाही है. यहां तक कि किसी भी तरह की तस्वीरें लेने के लिए इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की भी पूरी तरह से मनाही है और उन्हें तुरंत गेट पर ही रोक देना चाहिए.’’ मस्जिद परिसर में खाने-पीने की चीजों को ले जाने पर भी रोक लगा दी. “मस्जिद के अंदर किसी को भी दोपहर का भोजन या किसी भी तरह का खाने की अनुमति नहीं है. ऐसे में, आगंतुकों को गेट पर ही रोका जाना चाहिए, “अधिसूचना पढ़ी गई.
'महिलाएं मस्जिद में जा सकती हैं'
चौदहवीं सदी की इस मस्जिद के प्रबंधन (Administration) ने अपने सुरक्षाकर्मियों को उसके निर्देशों को तत्काल लागू करने का निर्देश दिया है. महिलाएं मस्जिद में प्रवेश कर सकती हैं, क्योंकि उनके लिए एक अलग स्थान है जो पुरुषों से अलग है. जामिया मस्जिद जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर शहर में स्थित कश्मीर के सबसे बड़ी मस्जिद है. यह श्रीनगर की सबसे पुरानी मस्जिदों में एक है. इसका निर्माण 1400 ई. में किया गया था. इस मस्जिद में एक साथ तीस हाजार लोग नमाज पढ़ सकते हैं.
पहले नई दिल्ली और अब श्रीनगर की मस्जिदों में रोक
कुछ दिन पहले ही नई दिल्ली के जामा मस्जिद के मेन दरवाजे पर एक नोटिस लगाया गया था, जिसमें कहा गया था कि मस्जिद में लड़कियों के अकेले या समूह में प्रवेश पर रोक है. इस फैसले पर विवाद शुरू हो गया था. विवाद के बाद शाही इमाम ने कहा कि यह आदेश नामाज पढ़ने आने वाली लड़कियों के लिए नहीं है. महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस फैसले को अस्वीकार्य बताया.
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