SSR Case: सीबीआई का SC में हलफनामा, कहा- CBI और ED को जांच करने दिया जाए
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि शुरुआती जांच के बाद भी सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की.
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नई दिल्ली: सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया. सीबीआई ने कहा कि शुरुआती जांच के बाद भी मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की. सीबीआई और ईडी को जांच जारी रखने की अनुमति मिलनी चाहिए. मुंबई में कोई मामला लंबित नहीं है. सीबीआई ने कहा कि अधिकांश लेनदेन मुंबई में हुए हैं और ऐसे में इस मामले की जांच करना पटना पुलिस के अधिकार क्षेत्र में नहीं है.
सुशांत सिंह के पिता ने क्या कहा?
सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में लिखित जवाब दाखिल दिया. उन्होंने कहा कि चिता को अग्नि देने वाला छीन लिया गया. जवाब में कहा है कि पटना पुलिस को FIR का हक था. जांच पूरी होने के बाद केस ट्रांसफर हो सकता है. पटना में रहते कई बार सुशांत से बात की कोशिश की थी. रिया चक्रवर्ती ने CBI जांच की बात कही थी. उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है, पोस्टमार्टम के बाद भी FIR नहीं की गई. इससे पहले बिहार सरकार और रिया चक्रवर्ती ने भी सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किए.
रिया चक्रवर्ती ने अपने जवाब में क्या कहा?
रिया चक्रवर्ती ने अपने लिखित कथन में कहा है कि बिहार पुलिस के कहने पर पटना में दर्ज मामला सीबीआई को सौंपने की सिफारिश करना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर था. पटना में दर्ज कराई गई एफआईआऱ में अभिनेता के पिता ने रिया और उसके परिवार के सदस्यों सहित छह अन्य लोगों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाये हैं. गौरतलब है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत 14 जून को मुंबई के अपने अपार्टमेंट में फंदे से लटके पाए गए थे.
अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने कहा है कि इस मामले में एफआईआऱ दर्ज करने या इसे ट्रांसफर करने का बिहार को कोई अधिकार नहीं था. रिया के अनुसार, ‘‘बिहार में की जा रही जांच पूरी तरह से गैरकानूनी है और ऐसी गैरकानूनी कार्यवाही गैरकानूनी शासकीय आदेशों से सीबीआई को ट्रांसफर नहीं की जा सकती. अगर शीर्ष अदालत संविधान के अनुच्छेद 142 में दिए गए अधिकार का इस्तेमाल करके इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपती हैं तो याचिकाकर्ता को कोई आपत्ति नहीं है.’’
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