दिल्ली: लेटलतीफों की अब खैर नहीं, कर्मचारियों को सुबह 9:45 तक पहुंचना होगा दफ्तर
तीन बार देर से दफ्तर पहुंचने पर कर्मचारियों का एक आकस्मिक अवकाश (सीएल) अपने आप कम हो जाएगा. विभाग ने कहा कि देर से आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को विभाग की निदेशक के समक्ष विलंब का कारण बताना होगा.
नई दिल्ली: दिल्ली के महिला और बाल विकास विभाग ने देर से आने वाले कर्मचारियों पर सख्ती करते हुए उनको चेतावनी दी है. विभाग ने सुबह 9:45 बजे तक कार्यालय पहुंचने का निर्देश दिया है.
विभाग ने आदेश जारी कर कहा कि सुबह 9:45 बजे के बाद दफ्तर आने वाले कर्मचारियों को ‘विलंब’ से आया हुआ माना जाएगा और तीन बार देर से दफ्तर पहुंचने पर उनका एक आकस्मिक अवकाश (सीएल) अपने आप कम हो जाएगा. विभाग ने कहा कि देर से आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को विभाग की निदेशक के समक्ष विलंब का कारण बताना होगा.
महिला और बाल विकास विभाग की निदेशक शिल्पा शिंदे ने पिछले सप्ताह जारी आदेश में कहा, ‘‘दफ्तर पहुंचने का आधिकारिक समय 9:30 बजे है. रोजाना विलंब से आने वालों के खिलाफ नियमों के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी.’’ आदेश में यह भी कहा गया है कि विभाग की विभिन्न शाखाओं में काम करने वाले कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका तैयार की जाएगी और हर महीने के पहले कामकाजी दिन को इसे निदेशक को सौंपा जाएगा.
पिछले साल मुख्य सचिव एम एम कुट्टी ने दिल्ली सचिवालय में विलंब से आने वाले कर्मचारियों को चेतावनी दी थी.