कोरोना की रोकथाम के लिए केन्द्रीय सरकारी दफ्तरों में होंगे ये नियम, कार्मिक मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन
कोविड-19 के चलते भीड़ को कम करने के लिए कार्मिक मंत्रालय की तरफ से सोमवार को यह गाइड लाइन जारी की गई है.इसमें कहा गया है कि कार्यालयों में अवर सचिव और उनके नीचे के स्तर के कर्मियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत तक सीमित की गयी है
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देश में बेकाबू कोरोना के प्रसार की रोकथाम को लेकर कई स्तर पर कदम उठाए गए गए. इस बीच, केन्द्रीय दफ्तरों में काम करने वाले कर्मियों से कहा गया है कि वे अलग-अलग पालियों में काम करेंगे. कोविड-19 के चलते भीड़ को कम करने के लिए कार्मिक मंत्रालय की तरफ से सोमवार को यह गाइड लाइन जारी की गई है.
इसके साथ ही, कहा गया है कि कार्यालयों में अवर सचिव और उनके नीचे के स्तर के कर्मियों की उपस्थिति 50 प्रतिशत तक सीमित की गयी है. कार्मिक मंत्रालय की तरफ से आगे कहा गया है कि गर्भवती महिलाएं और दिव्यांगों को ऑफिस आने से छूट रहेगी.
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