स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी हुए इंदौर जेल से रिहा, सुप्रीम कोर्ट से मिली थी अंतरिम जमानत
स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को आज तड़के इंदौर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया. फारुखी को एक जनवरी को गिरफ्तार किया गया था. उन पर एक बीजेपी विधायक के बेटे ने कथित तौर पर हिंदू देवी-देवताओं और गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक कमेंट करने का आरोप लगाकर पुलिस में शिकायत की थी.
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इंदौर: स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को इंदौर जेल से रिहा कर दिया गया है. धार्मिक भावनाओं को आहत करने के एक मामलें में फारुकी एक महीने से ज्यादा समय से जेल में थे. इंदौर सेंट्रल जेल के उप अधीक्षक ने कहा कि फारुकी को आधी रात के बाद रिहा किया गया. फारुकी को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी थी. शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली फारुखी की याचिका पर मध्य प्रदेश पुलिस को नोटिस जारी किया और प्रयागराज के एक कोर्ट की ओर से जारी किए गए प्रोडक्शन वारंट पर रोक लगा दी थी. फारुखी की सुरक्षा को देखते हुए जेल के मैन गेट की बजाए रविवार तड़के जेल के दूसरे दरवाजे से बाहर निकाला गया.
बीजेपी विधायक के बेटे ने दर्ज कराया था केस बीजेपी विधायक मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ के पुत्र एकलव्य सिंह गौड़ की शिकायत के बाद फारुकी और चार अन्य लोगों को मध्य प्रदेश पुलिस ने 1 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था. विधायक पुत्र का आरोप था कि शहर के एक कैफे में एक जनवरी की शाम आयोजित इस कार्यक्रम में हिंदू देवी-देवताओं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गोधरा कांड को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थीं.
इसके बाद से फारुकी न्यायिक हिरासत में इंदौर सेंट्रल जेल में बंद थे. मजिस्ट्रेट कोर्ट, सेशन कोर्ट और हाईकोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने का बाद फारुकी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. प्रयागराज की एक अदालत ने सोशल मीडिया पर उनके हिंदू देवी-देवताओं के कथित अपमानजनक चित्रण के एक मामले में फारुकी के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट भी जारी किया था. इस मामले में पिछले साल अप्रैल में एक वकील ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी.
जेल प्रशासन ने प्रयागराज भेजने की शुरू कर दी तैयारी इंदौर मामले में जमानत मिलने के बाद जब फारुकी के वकीलों ने शनिवार शाम को जमानत के कागजात जेल प्रशासन को दिए तो जेल प्रशासन ने उन्हें इंदौर मामले में रिहा कर दिया, लेकिन प्रयागराज मामले में कॉमेडियन को रिहा नहीं किया और उन्हें प्रयागराज भेजने तैयारी शुरू कर दी.
आधी रात के बाद किया रिहा शनिवार शाम को फारुकी के इंदौर के वकील अश्वर वारसी ने इंदौर सेंट्रल जेल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताया. शनिवार देर रात प्रयागराज मामले में जेल प्रशासन को स्टे ऑर्डर मिला जिसके बाद कॉमेडियन को रविवार आधी रात के 12 बजे के बाद जेल से रिहा कर दिया गया. हालांकि जेल मैनुअल के अनुसार कैदियों को शाम 7 बजे के बाद रिहा नहीं किया जाता लेकिन फारूकी को आधी रात के बाद रिहा किया गया.
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