(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Firecrackers Rules: दिवाली के दिन नहीं जाना चाहते हैं जेल तो जान लें पटाखों को लेकर ये नियम, कहीं आपके राज्य में पाबंदी तो नहीं
Firecracker on Diwali: कई राज्य ऐसे भी हैं जहां आप पटाखे फोड़ तो सकते हैं, लेकिन इसके लिए नियम भी तय किए गए हैं. राजस्थान में केवल दो घंटे पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है.
Firecracker on Diwali 2022: देश में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कई राज्यों में पटाखों पर पाबंदी लगाई गई है. इन राज्यों में देश की राजधानी दिल्ली भी शामिल है. हालांकि, इस पाबंदी को लेकर देश में लोग दो हिस्सों में बंटे हुए हैं. इसमें एक हिस्सा है, जो इस पाबंदी को गलत ठहराता आया है और दूसरा जो इसके समर्थन में है. सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन (21 अक्टूबर) दिल्ली में पटाखों पर लगे प्रतिबंध को हटाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट का कहना था कि त्योहार मनाने के और भी कई सारे तरीके हैं. चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि किन राज्यों में पटाखों पर पाबंदी है और इसे लेकर क्या कुछ नियम हैं?
दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में सर्दी के मौसम में पहले ही एयर क्वालिटी काफी खराब रहती है. बढ़ते प्रदूषण के कारण अब सरकार सख्त हो गई हैं. कई ऐसे राज्य हैं, जहां अगर लोग दिवाली पर पटाखें जलाएंगे उन लोगों को फाइन देना होगा. कई लोगों का कहना है कि लोगों को दिवाली मनाने से रोका जा रहा है, जो हिंदुओं के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है. दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने बताया कि पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर धारा 9B के तहत 5,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन साल की जेल होगी.
इन राज्यों में पटाखों पर पाबंदी
सबसे पहले उन राज्यों की बात करेंगे, जहां इसे लेकर पूरी तरह से पाबंदी है. यानी आप इन राज्यों में पटाखे नहीं फोड़ सकते हैं. इसमें दिल्ली, हरियाणा, ओडिशा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और चंडीगढ़ यूटी शामिल हैं. इन राज्यों की सरकारों ने सख्त तरीके से पटाखे फोड़ने पर बैन लगाया है. पिछले साल भी इन राज्यों में पटाखे जलाने की अनुमति नहीं थी. दरअसल, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यह फैसला लिया गया था.
पटाखों को लेकर अलग-अलग नियम
कई राज्य ऐसे भी हैं जहां आप पटाखे फोड़ तो सकते हैं, लेकिन इसके लिए नियम भी तय किए गए हैं. राजस्थान में केवल दो घंटे पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है. यहां रात 8 बजे से 10 बजे से लोग केवल ग्रीन पटाखे जला सकते हैं. यहां आर्सेनिक, लिथियम, लेड, मरकरी, बेरियम और एल्युमिनियम वाले पटाखों पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है. पंजाब में भी दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक ही लोगों को पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी.
ग्रीन पटाखों में क्या है खास
दिवाली में ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति है. इन पटाखों की खास बात यह है कि इनमें ऐसे कच्चे माल का उपयोग होता है. इन्हें बनाने में फ्लावर पॉट्स, पेंसिल, स्पार्कल्स और चक्कर का इस्तेमाल किया जाता है. इन पटाखों में पार्टिक्यूलेट मैटर (PM) का विशेष ख्याल रखा जाता है ताकि धमाके के बाद कम से कम प्रदूषण फैले. नॉर्मल पटाखों में बारूद और अन्य ज्वलनशील रसायन होते हैं, लेकिन इसमें प्रदूषण को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है.
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