नई दिल्ली: जिन लोगों ने अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया है वह जल्दी करवा लें क्योंकि 31 मार्च तक ऐसा नहीं करने पर लोगों के पैन कार्ड बेकार हो जाएंगे यानि वह पैन कार्ड आपके किसी भी काम का नहीं रहेगा. अगर आप 31 मार्च की समय सीमा के भीतर अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने में विफल रहते हैं, तो आयकर विभाग एक निष्क्रिय परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) का उपयोग करने पर आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक करवाने की आखिरी तारीख 31 मार्च है. आंकड़ों के मुताबिक 30.75 करोड़ पैन कार्ड ही 27 जनवरी 2020 तक आधार कार्ड से लिंक हुए हैं. बता दें कि इससे पहले भी पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करने की तारीख को आगे बढ़ाया जा चुका है.
सिंतबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक रूप से आधार कार्ड को वैध करार दिया था. साथ ही टैक्स भरने के लिए भी इसे जरूरी बताया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने आदेश जारी किया कि 2 जुलाई 2017 तक जिन लोगों को पैन नंबर जारी हुआ है उन्हें आधार नंबर सेक्शन 139AA के सब सेक्शन 2 के तहत बताना होगा.
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
सबसे पहले इनकमटैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट (https://incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं. अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो पहले अपने आप को रजिस्टर कर लें. रजिस्ट्रेशन फोन पूरा करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा. फोन पर आए OTP को डालने के बाद आपका वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा. इसके बाद नया पासवर्ड बना लें.
इसके बाद साइट पर लॉगइन करें. यूजर आईडी में अपना पैन नंबर डालें. उसके बाद कैप्चा कोड डालें. लॉगइन करने के बाद मेन्यू में जाकर प्रोफाइल सेटिंग्स में क्लिक करें. इसके बाद लिंक आधार का ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद अपना आधार कार्ड नंबर एंटर कर दें.
ऐसे ऑफलाइन करें आवेदन
ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको आवदेन फॉर्म भरकर पैन कार्ड, आधार कार्ड की फोटो और फीस को इनकम टैक्स ऑफिस में जमा करवाना होगा. इसके अलावा आप एसएमएस के जरिए भी आधार कार्ड को लिंक करवा सकते हैं. इसके लिए आपको 567678 या 56161 नंबर पर अपने रजिस्टर्ड नंबर से UIDPAN लिखकर अपना आधार नंबर और पैन नंबर मैसेज करना है.