Coronavirus: ओमिक्रोन और कोरोना वायरस के बढ़ते मामले अब राज्य सरकारों के लिए तनाव पैदा करते दिख रहे हैं. संक्रमण के तेजी से बढ़ते आंकड़ों के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या कोरोना की एक और लहर आ चुकी है. वहीं, इस खौफ के बीच अब राज्य सरकारों ने और सख्त पाबंदियां लागू कर दी हैं. नाइट कर्फ्यू से लेकर धारा-144 तो वहीं स्कूल तक को बंद किए जाने की घोषणा की जा चुकी है.


आइये जानते हैं किन राज्यों में क्या हैं पाबंदी


उत्तर प्रदेश


उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते आंकडों को देख रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है. बीते दिन राज्य में 552 नए मामले दर्ज हुए हैं जिसके बाद एक्टिव मामलों की संख्य 1725 हो गई है. कोरोना के खतरे को देख सरकार ने लोगों से कोरोना की नई गाइडलाइन फॉलो करने की अपील की है. सार्वजनिक स्थानों पर मास्क के बिना जाने पर प्रतिबंध रहेगा. बिना परमिशन किसी भी कार्यक्रम का आयोजन करने पर रोक रहेगी. जिम, स्पोर्ट्स स्टेडियम केवल 50 प्रतिशत के साथ ही खुलेंगे. बिना मास्क वाले ग्राहकों को दुकानदार सामान नहीं बेच सकते.


महाराष्ट्र


महाराष्ट्र में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है. बीते दिन राज्य में 11 हजार 800 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं. महाराष्ट्र सरकार ने राज्यों में होने वाले सभी शादी समारोह में केवल 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी है. इसके अलावा अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी है. वहीं भीड़ से बचने के लिए धारा-144 लागू कर दी गई है. बता दें, राज्य में 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है. कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.


हरियाणा


हरियाणा में कोरोना का बढ़ता आंकड़ा देख सरकार अलर्ट मोड में आ गई है. स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट को 12 जनवरी तक बंद करने का निर्णय लिया है. शादियों में 100 लोगों की अनुमति होगी तो वहीं अंतिम संस्कार में केवल 50 लोग शामिल हो सकेंगे. इसके अलावा बार और रेस्टोरेंट को केवल 50 प्रतिशत क्षमता के संचालित किया जाएगा.


राजस्थान


राजस्थान में कोरोना के मामलों को देख गहलोत सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है. सरकार ने पहली से 8वीं कक्षा तक के स्कूल 9 जनवरी तक बंद करने का आदेश दे दिया है. शादी समारोह में केवल 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति है. अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे. राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा.


बंगाल


बंगाल के मुख्य सचिव ने प्रतिबंधों की घोषणा की है. बंगाल में 15 जनवरी तक स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे. पब्लिक सेक्टर समेत सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत के साथ चलेंगे. रेस्तरां और बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित रहेंगे. शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा 20 लोगों को अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति होगी.


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