बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाए गांधी की हत्या पर सवाल, ट्वीट करके कही ये बातें
बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की फिर से जांच कराने की मांग की है और कुछ ट्वीट करके इस पर एक बहस छेड़ दी है.
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बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की फिर से जांच कराने की मांग की है और कुछ ट्वीट करके इस पर एक बहस छेड़ दी है.
ट्वीट में कही ये बात
उन्होंने एक किताब का हवाला देते हुए लिखा- एसोसिएटेड प्रेस के इंटरनेशनल पत्रकार ने 5 बज कर पांच मिनट पर 4 शॉट की आवाज सुनी. कोर्ट में सरकारी वकील ने बताया कि गांधी पर गोडसे ने दो गोलियां चलाई थीं. इसी एपीआई पत्रकार ने कहा कि गांधी को बिरला हाउस में 5.40 बजे मृत घोषित किया गया. वे 35 मिनट तक जीवित थे.
1st question: Why no post mortem or autopsy on Gandhiji's body? 2nd : Why Abha and Manu as direct eyewitnesses not questioned in court? 3rd: How many empty chambers in Godse's revolver? Italian revolver "untraceable"!! Why? We need to re-open the case
— Subramanian Swamy (@Swamy39) February 16, 2020
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इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया. इस ट्वीट में उन्होंने तीन सवाल पूछे. उन्होंने कहा हत्या के बाद महात्मा गांधी के शव का पोस्टमार्टम या जांच क्यों नहीं कराई गई. आभा और मनु जो इस केस की मुख्य गवाह थीं उनसे कोर्ट में सवाल क्यों नहीं किए गए. गोडसे की रिवॉल्वर में कितने खाली चैम्बर थे? इटैलियन रिवॉल्वर- कोई ट्रैस नहीं कर सकता. क्यों? हमें इस केस को फिर से खोलने की जरूरत है.
1st question: Why no post mortem or autopsy on Gandhiji's body? 2nd : Why Abha and Manu as direct eyewitnesses not questioned in court? 3rd: How many empty chambers in Godse's revolver? Italian revolver "untraceable"!! Why? We need to re-open the case
— Subramanian Swamy (@Swamy39) February 16, 2020
SC खारिज कर चुका है मांग
आपको बता दें कि साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने गांधी हत्या मामले की जांच की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था. 2017 में आईटी प्रोफेशनल डॉक्टर पंकज कुमुदचंद्र ने इस याचिका को दायर किया था.
इस याचिका में कहा गया था कि इस हत्या की फिर से जांच की जानी चाहिए क्योंकि ये बात साफ नहीं थी कि क्या गांधी की हत्या के लिए नाथूराम गोडसे ने चौथी गोली चलाई थी.
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इस याचिका में ये भी कहा गया था कि दो साजिशकर्चा नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई थी. इसके बाद 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट आस्तित्व में आया था.
इस याचिकाकर्ता के मुताबिक गांधी हत्या के मुकदमे को कानूनी रूप से पूरा नहीं किया गया है क्योंकि साजिशकर्ता और उनके परिवारों को उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने का मौका नहीं मिला था.
आपको जानकारी दें कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने दिल्ली के बिड़ला भवन में मोहनदास करमचंद गांधी को गोली मार दी थी. जिस वक्त इस हत्या को अंजाम दिया गया गांधी अपनी सांध्यकालीन प्रार्थना के लिए जा रहे थे.
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