Sulli Deals Case Update: सुल्ली डील्स और बुल्ली बाई ऐप (Bulli Bai App) बनाने के आरोपी ओंकारेश्वर ठाकुर (Omkareshwar Thakur) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र को नोटिस जारी किया है. ठाकुर ने सुल्ली डील्स मामले (Sulli Deals Case) में अपने खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर (FIR) को एक साथ जोड़ने की मांग की है.


हालांकि, कोर्ट ने मामले में पुलिस की तरफ से की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाने से मना कर दिया है. कोर्ट ने कहा- "हम नोटिस जारी कर रहे हैं, लेकिन हमें संदेह है कि वाकई सभी केस एक साथ जोड़े जा सकते हैं."


पीठ ने सुनवाई के दौरान ये कहा


जस्टिस संजय किशन कौल और एम एम सुंदरेश की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा- "बात सिर्फ एक ऐप की नहीं है. दो अलग-अलग ऐप से जुड़े केस हैं. सुल्ली डील्स और बुल्ली बाई में कई महिलाओं की फोटो डाल कर उनकी नीलामी की बात कही गई. हर केस अलग है. हर केस का पीड़ित अलग है. ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सभी मामले एक ही हैं. क्या अलग-अलग अपराध को इस तरह एक साथ जोड़ा जा सकता है?"


गौरतलब है कि सुल्ली डील्स और बुल्ली बाई ऐप में मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें डाल कर उन महिलाओं को बिक्री के लिए उपलब्ध बताया जाता था. उनकी नीलामी के लिए बोली लगाने की बात कही जाती थी. ओंकारेश्वर ठाकुर पर दोनों ऐप को बनाने और चलाने का आरोप है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में उसने फिलहाल सुल्ली डील्स ऐप से जुड़े मुकदमों को ही एक साथ जोड़ने की मांग की है. 


90 मुस्लिम महिलाओं को बनाया गया था निशाना


बता दें कि इस मामले की जांच कर रही पुलिस टीम ने बताया था कि आरोपी ठाकुर ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म गिटहब पर ऐप के लिए कोड डेवलप किया था. इसके बाद उसने ‘ट्रेड’ ग्रुप के सभी सदस्यों को इसे एक्सेस करने की अनुमति दी थी. पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और शोधकर्ताओं सहित लगभग 90 मुस्लिम महिलाओं को सुल्ली डील्स ऐप और वेबसाइट पर उनकी तस्वीरों व ट्विटर हैंडल के साथ “सेल” के लिए रखे जाने के बाद मामला दर्ज किया गया था.


इसे भी पढ़ेंः-


Mahagathbandhan में मंत्री बनने की होड़, मांझी के बाद Congress ने की सम्मानजनक हिस्सेदारी की मांग, जानें तेजस्वी का जवाब


KBC 14: कॉलेज के बाद अमिताभ बच्चन ने सरकारी नौकरी के लिए बेले थे खूब पापड़, बोले- मैं फेल होता गया