Sunanda Pushkar Case: कांग्रेसी सांसद शशि थरूर को पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में दिल्ली की निचली अदालत से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने शशि थरूर को पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में खुदकुशी के लिए उकसाने जैसी गंभीर धाराओं से आरोप मुक्त करार दिया है. शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की साल 2014 में मौत हुई थी और दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर के खिलाफ पत्नी सुनंदा पुष्कर को खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में चार्जशीट दायर की थी.
दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में शशि थरूर के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 यानी उत्पीड़न और 306 यानी खुदकुशी के लिए उकसाने जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था. दिल्ली पुलिस का कहना था कि उसकी जांच में जो जानकारी सामने आई है उस हिसाब से यह धाराएं बनती है और इन धाराओं के तहत शशि थरूर के खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए.
आरोप मुक्त किया
शशि थरूर के वकीलों का कहना था कि शशि थरूर के खिलाफ लगाई गई धाराएं पूरी तरह बेबुनियाद है. दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में भी इस बात का जिक्र नहीं है कि आखिर थरूर के खिलाफ ये धाराएं किस आधार पर लगाई गई है क्योंकि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में ना तो किसी सबूत और ना ही किसी ऐसे गवाह का जिक्र किया गया था जो इन धाराओं को सही साबित करता हो. लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस ने शशि थरूर के खिलाफ ये चार्जशीट दायर की जिसको कोर्ट ने सही नहीं माना और शशि थरूर को आरोप मुक्त करार दिया.
बता दें कि शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की साल 2014 में दिल्ली के एक पांच सितारा होटल में मौत हो गई थी. जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले की जांच करते हुए शशि थरूर के खिलाफ घटना के कई साल बाद दिल्ली की निचली अदालत में चार्जशीट दायर की. दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में शशि थरूर के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 यानी उत्पीड़न और 306 यानी खुदकुशी के उकसाने का आरोप लगाया गया. जिस पर अदालत में बहस शुरू हुई और अदालत ने दिल्ली पुलिस द्वारा लगाए गए आरोपों को पुख्ता नहीं पाते हुए थरूर को आरोप मुक्त किया.
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