सुनंदा पुष्कर मौत मामला : शशि थरूर को 1 लाख के निजी मुचलके के साथ मिली सशर्त जमानत
तिरूवनंतपुरम से सांसद को इस मामले में पहले ही बतौर आरोपी तलब किया जा चुका है.दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता के विदेश भाग जाने का संदेह जताया था जिसके चलते थरूर की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया था.
नई दिल्ली:सुनंदा पुष्कर मौत मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर को अग्रिम जमानत मिल गई है. पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 लाख के निजी मुचलके के साथ सशर्त ज़मानत दी है. शर्त के मुताबिक बिना कोर्ट की अनुमति के थरूर देश के बाहर नहीं जा सकते हैं इसके साथ ही सबूत और गवाह को प्रभावित करने की कोशिश भी नहीं करने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं.
दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था. तिरूवनंतपुरम से सांसद को इस मामले में पहले ही बतौर आरोपी तलब किया जा चुका है.दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता के विदेश भाग जाने का संदेह जताया था जिसके चलते थरूर की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया था जिसके बाद विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने आदेश पर फैसला सुरक्षित रख लिया.
Sunanda Pushkar death case: Delhi's Patiala House Court grants anticipatory bail to Congress leader Shashi Tharoor pic.twitter.com/ngkWPpYmUo
— ANI (@ANI) July 5, 2018
विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने दिल्ली पुलिस की ओर से पेश होते हुए कहा था कि क्योंकि थरूर एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उन्हें अब एक आरोपी के रूप में तलब किया गया है, वह जांच को नुकसान पहुंचा सकते हैं. उन्होंने कहा, ‘‘वह अक्सर विदेश जाते रहते हैं और वह बाहर ही बस सकते हैं. नारायण सिंह एवं बजरंगी सहित कुछ प्रमुख गवाह अभी तक थरूर के साथ काम कर रहे हैं और वह उन्हें प्रभावित कर सकते हैं.’’
थरूर की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से कहा कि पुलिस ने पहले जो कहा था, अब वह उससे ठीक विपरीत बात कर रही है. उन्होंने कहा, ‘चार्जशीट में उन्होंने कहा कि थरूर जांच में सहयोग कर रहे थे लिहाजा उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया. पुलिस अब जो कह रही वह उसकी पूर्व की बात के ठीक विपरीत है.’ उन्होंने कहा कि चूंकि चार्जशीट पेश होने से पहले थरूर को गिरफ्तार नहीं किया गया, उन्हें गिरफ्तारी से राहत दी जानी चाहिए.