Supertech Twin Towers Demolition: अवैध ठहराए जा चुके सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट के 40 मंजिला टॉवर को गिराने की तारीख सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आगे बढ़ाई. पहले तय कार्यक्रम के मुताबिक दोनों टावर 22 मई तक गिराए जाने थे. 


कोर्ट को ये बताया गया कि इस काम को करने जा रही कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग ने सुरक्षा कारणों से 3 महीना और लगने की बात कही है. कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए 28 अगस्त तक का समय दे दिया. 


टॉवर ढ़हाने वाली कंपनी ने मांगा था और समय
बता दें कि, ट्विन टॉवर को ढ़हाने वाली कंपनी ने इसे ध्वस्त करने की समयसीमा को तीन महीने और यानी 28 अगस्त तक बढ़ाने की मांग की थी जबकि दूसरी तरफ नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) ने समयसीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया था. नोएडा अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि इस टॉवर को 22 मई तक गिरा दिया जाएगा. अदालत ने नोएडा अथॉरिटी से 17 मई को ताजा स्टेटस रिपोर्ट के साथ हाजिर होने को कहा था.   


10 अप्रैल को हुआ था ट्रायल ब्लास्ट 
अनुमान है कि इसे गिराने में 3,400 किलो विस्फोटक लगेगा. इसके पहले 2,500 किलो विस्फोटक लगने का अनुमान लगाया गया था. ट्रायल के बाद बताया गया कि टॉवर बहुत मजबूत है इसलिए ज्यादा विस्फोटक की जरूरत होगी. अवैध करार दिए जा चुके इस टॉवर को गिराने के लिए ट्रायल ब्लास्ट भी किया जा चुका है. ट्रायल ब्लास्ट 10 अप्रैल को हुआ था. वहीं अब इसे गिराने के तारीख 28 अगस्त कर दी गई है.


ये भी पढ़ें-


Explained: क्या है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जिसे मुस्लिम पक्ष बार-बार दोहरा रहा है? SC ने भी अयोध्या फैसले पर की थी अहम टिप्पणी 


Twitter डील आगे नहीं बढ़ने की संभावना, 20 फीसदी फर्जी अकाउंट को लेकर एलन मस्क ने कही ये बात