नई दिल्लीसुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आधार को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बैंक खाते, मोबाइल फोन और स्कूल दाखिले में आधार अनिवार्य करने सहित कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में आधार को आयकर रिटर्न भरने और पैन कार्ड बनाने के लिए अनिवार्य बताया. हालांकि, अब आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करना जरूरी नहीं है और मोबाइल फोन का कनेक्शन देने के लिए टेलीकॉम कंपनियां आधार नहीं मांग सकती हैं. आधार से जुड़े अपने हर सवाल का जवाब यहां जानें.




  1. क्या आधार से आप पर निगरानी रखी जा सकती है?


आधार के जरिये सरकार आप पर निगरानी नहीं रख सकती है, UIDAI के पास आपकी जानकारी को सुरक्षित रखने के पर्याप्त साधन हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि वो इस बात का खास ध्यान रखे.




  1. क्या आधार निजता के अधिकार का हनन और असंवैधानिक है?


सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हमने पाया है कि हर व्यक्तिगत मामला निजता के अधिकार के तहत नहीं आता. लेकिन आधार नहीं होगा तो 99.76% लाभार्थियों को फायदा नहीं मिल पाएगा. कोर्ट ने कहा कि देश का संविधान कुछ खास लोगों के लिए नहीं है. बल्कि संविधान में दर्ज वाक्य ‘We the People’ के लिए है. कोर्ट ने कहा कि आधार इस लिये भी ज़रूरी है कि विभिन्न लाभार्थियों को मिलने वाले पैसे देश की GDP का 3 प्रतिशत है.




  1. क्या बच्चों के लिए आधार बनाना जरूरी है?


बच्चों का आधार कार्ड बनाने के लिए माता-पिता की सहमति जरूरी है, स्कूल में दाखिले के लिए बच्चों के आधार कार्ड की ज़रूरत नहीं है. सर्व शिक्षा अभियान के तहत भी बच्चों के लिए आधार जरूरी नहीं.




  1. क्या आधार की वजह से गुड गवर्नेंस और संविधान पर भरोसा कम होता है?


सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होता, आधार से गुड गवर्नेंस और लोगों के बीच संविधान को लेकर भरोसा कायम रहता है.




  1. क्या सब्सिडी देने के लिए आधार एक्ट को मनी बिल की तरह पास किया जा सकता है?


सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत आधार एक्ट को मनी बिल की तरह पास किया जा सकता है. इससे समाज के निचले तबके के लोगों को लाभ मिलता है.




  1. क्या बैंक खातों को आधार से लिंक करना असंवैधानिक है?


सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब तक सरकार की तरफ से बैंक खातों को आधार से लिंक करना जरूरी बताया जाता रहा है, लेकिन ये निजता के अधिकार का हनन है, ऐसा नहीं होना चाहिये.


7. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त क्या आधार नंबर देना जरूरी है?


सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे निजता के अधिकार पर कोई खतरा नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आधार नंबर देना होगा, साथ ही पैन को भी आधार से लिंक करना होगा.


8. क्या मोबाइल को आधार से लिंक करना गैरकानूनी और असंवैधानिक है?


सुप्रीम कोर्ट ने कहा-हां मोबाइल को आधार से लिंक करना गैरकानूनी और असंवैधानिक है.




  1. क्या प्राइवेट संस्था लोगों से उनका आधार मांग सकते हैं?


प्राइवेट संस्था का लोगों से आधार मांगना असंवैधानिक और गैरकानूनी है.




  1. क्या यूजीसी, नीट और सीबीएसई की परीक्षाओं के लिए आधार जरूरी है?


सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है , साथ ही कोर्ट ने सरकार से कहा कि कोर्ट के आदेश के बिना किसी भी एजेंसी के साथ बायोमैट्रिक डाटा साझा न किया जाए.


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