नई दिल्लीः बच्चों के खिलाफ यौन हमलों को लेकर जागरूकता फैलाने के लिये देश भर के सिनेमाघरों में एक लघु फिल्म दिखाने के साथ ही हेल्पलाइन नंबर दिखाए जाने के सुझाव को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है. एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट को यह सुझाव दिया था. बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म की बढ़ती घटनाओं में इजाफे पर 12 जुलाई को स्वत: संज्ञान लेने वाले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र को निर्देश दिया कि वह उन सभी जिलों में केंद्र द्वारा वित्त पोषित विशिष्ट अदालतों का गठन करे जहां पोक्सो अधिनियम के तहत 100 या उसके ज्यादा मामले दर्ज हुए हों.
इस मामले में न्यायमित्र के तौर पर अदालत की मदद कर रहे वरिष्ठ वकील वी गिरि ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ को बाल दुष्कर्म के मामलों से प्रभावी तरीके से निपटने के लिये कई सुझाव उपलब्ध कराए हैं.
पीठ ने इनमें से कई सुझावों को स्वीकार किया जिसमें सिनेमा हॉल में लोगों को वीडियो क्लिप दिखाया जाना भी शामिल है जिससे उन्हें बच्चों की पीड़ा और कानूनी व अन्य उपायों के बारे में जागरुक किया जा सके.
वी गिरि ने कहा कि इसके अलावा प्रमुख स्थानों जैसे स्कूलों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर भी इससे जुड़े आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाए.
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