Supreme Court On B. Ed Row: बिहार बीएड अभ्यर्थियों की सुप्रीम कोर्ट आज सोमवार (30 अक्टूबर) को सुनवाई की गई. मामले में रिजल्ट पर स्टे लगाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया है. अब इसकी सुनवाई चीफ जस्टिस वाली बेंच करेगी. फिलहाल सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाकर 3 नवंबर कर दी गई है. इस बात की जानकारी याचिकाकर्ता दीपांकर गौरव ने दी.


बिहार प्रारंभिक युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपांकर गौरव ने सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों की रिट याचिका दायर की है. उनका कहना है कि बीपीएससी ने रिट याचिका पेंडिंग होने के बावजूद बीएड अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया. बीएड और डीएलएड अभ्यर्थियों का एक साथ रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए था. सुप्रीम कोर्ट बीएड अभ्यर्थियों के साथ न्याय करेगा और इस बहाली में बीएड योग्यताधारियों को मौका अवश्य मिलेगा.


प्रारंभिक शिक्षक रिजल्ट को दी है चुनौती


इससे पहले उन्होंने कहा था, “मामले पर अभी सुनवाई लंबित है और मुख्य न्यायाधीश वाली बेंच इस पर सुनवाई करेगी. इसी बीच में बिहार लोक सेवा आयोग ने प्राथमिक का रिजल्ट जारी कर दिया. हम लोगों ने आयोग की ओर से जारी किए गए प्रारंभिक शिक्षक के रिजल्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.”


किस चीज को लेकर दी चुनौती


दीपांकर गौरव ने बताया कि अभ्यर्थियों ने चुनौती इस बात को लेकर दी है कि बीएड अभ्यर्थियों को छांटकर प्रारंभिक के 72 हजार रिजल्ट सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों के बीच में दे दिया. आयोग ने बीएड अभ्यर्थियों के साथ सौतेला व्यवहार किया है. अगर सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों के हक में फैसला सुना दिया तो रिजल्ट का क्या होगा? उन लोगों ने रिजल्ट पर रोक लगाने की मांग की है. बता दें कि इससे पहले कोर्ट से सुनवाई की तारीख नहीं मिली थी. 


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