(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
कर्नाटक के 'नाटक' में SC का दखल, स्पीकर से इस्तीफा देने वाले विधायकों पर आज फैसला लेने को कहा
कर्नाटक के 15 बागी विधायकों की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश- इस्तीफा देने वाले विधायक आज शाम 6 बजे फिर जाकर स्पीकर से मिलें- स्पीकर नहीं मानेंगे तो कल कोर्ट सुनेगा. कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई में मौजूद सभी बागी विधायकों को आज शाम 6 बजे तक मुंबई से बेंगलूरु जाना होगा.
नई दिल्ली: कर्नाटक में चल रही सियासी उठापटक में आज सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया. कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर से कहा कि वो इस्तीफा देने वाले विधायकों पर आज ही फैसला लें. इन विधायकों का कहना था कि स्पीकर जानबूझकर उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जिससे किसी तरह सरकार को गिरने से बचाया जा सके.
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने आदेश दिया है कि आज शाम 6 बजे विधायक स्पीकर से मिलें. उन्हें इस्तीफा देने के अपने फैसले की जानकारी दें. कोर्ट ने स्पीकर से आग्रह किया कि वो विधायकों की बात सुनें और उस पर फैसला लें. कोर्ट कल फिर मामले की सुनवाई करेगा.
प्रताप गौड़ा पाटिल, रमेश जरखिहोली, एस टी सोमशेखर समेत 10 विधायकों की तरफ से कोर्ट में पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया, "अब तक कुल 15 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं. ये बहुत निराशाजनक है कि स्पीकर अपने संवैधानिक दायित्व से दूर भाग रहे हैं. वो इस्तीफे पर फैसला नहीं ले रहे. उल्टे इन विधायकों को सदस्यता के अयोग्य करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी है. कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है. बहुमत खो चुकी सरकार को किसी तरह बचाने की कोशिश हो रही है."
इस पर चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए कहा, "आप इस्तीफा देना चाहते हैं, लेकिन इस्तीफा मंज़ूर नहीं हो रहा? हमें आज कल कोई बात हैरान नहीं करती." रोहतगी ने कहा, "इसलिए हम आप से दखल की मांग कर रहे हैं. संविधान और विधानसभा के नियमों की अनदेखी की जा रही है."
इस पर कोर्ट ने कहा, "हम आज शाम ही मामले में विधानसभा स्पीकर की तरफ से फैसला लिए जाने का आग्रह करते हैं. विधायक स्पीकर से मिलें और अपनी बात रखें." इसके बाद रोहतगी ने कोर्ट में विधायकों की सुरक्षा का मसला उठाया. उन्होंने कहा, "बहुत से विधायक अपनी सुरक्षा पर खतरा महसूस करते हुए मुंबई में हैं. ऐसा माहौल तैयार करना ज़रूरी है कि वो बेंगलुरु आ कर स्पीकर से मिल सकें." कोर्ट ने कर्नाटक के डीजीपी को इस्तीफा देने वाले सभी विधायकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा. डीजीपी को निर्देश दिया कि बेंगलुरु एयरपोर्ट से विधानसभा भवन तक विधायकों की सुरक्षा के विशेष बंदोबस्त किए जाएं.
मामले में नया मोड़ दोपहर में कर्नाटक विधानसभा स्पीकर के.आर. रमेश कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाखिल कर दी. उन्होंने कोर्ट से सुबह दिया आदेश बदलने की मांग की. उनका कहना था कि कोर्ट इस तरह का आदेश नहीं दे सकता. इतनी जल्दी इस्तीफों पर फैसला ले पाना संभव नहीं है. लेकिन कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से मना कर दिया. कहा- "आपकी बात भी कल विधायकों की अर्ज़ी के साथ सुनी जाएगी."
स्पीकर की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, "अयोग्यता से जुड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है. पहले स्पीकर को इस पर फैसला लेना होगा." इस पर कोर्ट ने कहा, "हम सुबह आदेश दे चुके हैं. आप किस तरह से कार्रवाई करेंगे, ये आप पर निर्भर करता है. आपकी बात भी कल ही सुनी जाएगी."