दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को मिलेगा सेवा विस्तार, सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंडी
Delhi Chief Secretary: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिल्ली के मौजूदा मुख्य सचिव नरेश कुमार का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ाने की अनुमति दे दी है.
SC On Delhi Chief Secretary: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (29 नवंबर) को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार के सेवा विस्तार को हरी झंडी दे दी. कोर्ट ने कहा कि मौजूदा कानून के तहत केंद्र सरकार को ऐसा करने का अधिकार है. नरेश कुमार 30 नवंबर को रिटायर होने वाले थे. केंद्र उन्हें 6 महीने का सेवा विस्तार देना चाहता है. वहीं, दिल्ली सरकार इसका विरोध कर रही थी.
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच मामले पर सुनवाई कर रही थी. बेंच ने मुख्य सचिव के रूप में नरेश कुमार का कार्यकाल बढ़ाने से रोकने की मांग करने वाली दिल्ली सरकार की याचिका खारिज कर दी.
अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा दिल्ली सरकार का पक्ष
दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि मुख्य सचिव सौ अन्य मामलों से निपट रहे हैं, जो दिल्ली सरकार के विशेष क्षेत्र में हैं, इसलिए दिल्ली सरकार को अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए. हालांकि, पीठ ने इस तर्क को मानने से इनकार कर दिया कि मुख्य सचिव के कार्यों को उस तरीके से विभाजित किया जाना चाहिए.
कोर्ट ने केंद्र से कहा था- सेवा विस्तार का प्रावधान दिखाएं
इससे पहले मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि अगर केंद्र चीफ सेक्रेट्री को सेवा विस्तार देना चाहता है तो वो प्रावधान दिखाए, जिसके तहत ऐसा किया जा सकता है. पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी कहा था कि इस पद के लिए संभाविक अधिकारियों के नाम दिल्ली सरकार को सौंपकर उनकी सहमति ली जाए.
मंगलवार को केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि वह नरेश कुमार को कुछ ही दिनों का सेवा विस्तार देने जा रही है, नए मुख्य सचिव की नियुक्ति के अवसर पर दिल्ली सरकार को संभावित अधिकारियों के नाम सौंपकर चर्चा की जाएगी.
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